समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 04 नवंबर 2023

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई, चार संस्थानों से लिये सेम्पल
मंदसौर। आगामी त्यौहारों में आमजनों को अच्छे से अच्छी एवं शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इस हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगतार कार्यवाही कर रहा है। जिला कलेक्टर के निदेर्शानुसार 3 नवम्बर को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मंदसौर के चार संस्थानों का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते नमूने जब्त किये गये है। जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बी एस जामोद ने बताया कि 3 नवम्बर को कार्यवाही और निरीक्षण के दौरान परम्परा सेल्स एजेन्सी से रसगुल्ला, सोन पपडी, रास्तिया एजेन्सी से गुलाब जामुन, पेठा, गोकुल डेयरी स्वीट्स से मावा बर्फी और पाटीदार ट्रेडर्स से सुजी, पोहा का नमुना लिया गया।
सभी खाद्य नमुनों को गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला मप्र भोपाल भेजे गये है जहां से जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई के दौरान विभाग का सहयोगी स्टॉफ भी मौजूद रहा।
श्री जामोद ने बताया कि आगामी दीपावली के त्यौहार के समय में आमजनों को अच्छी और गुणवत्ता युक्त खाद्य वस्तु मिले इसके लिए सभी संस्थानों के संचालकों को अपने यहां साफ – सफाई का विशेष ध्यान रखने और गुणवत्ता युक्त खाद्य वस्तुएं ही विक्रय करने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये।
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फेसीलीटेशन सेंटर नई प्रक्रिया इसे अच्छे से समझें और प्लानिंग के साथ काम करें – उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चौहान
डाक मतपत्र फेसीलीटेशन सेंटर के प्रांरभ करने हेतु प्रशिक्षण का हुआ आयोजन
मंदसौर 3 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में निर्वाचन प्रक्रिया कोसंपादित कराने वाले मतदानकर्मियों सहित अन्य डाकमत पत्र से मतदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु कार्यकर रहें शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुशासन भवन सभागृह में मास्टर ट्रेनर्स डॉ. जे.के.जैन एवं अन्य सहायक मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया हैं। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल सिंह चौहान एवं नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थें।प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल सिंह चौहान द्वारा बतायागया कि डाक मतपत्र हेतु फेसीलीटेशन सेन्टर की प्रक्रिया एक नई प्रक्रिया हैं इसके संचालन की सारी प्रक्रियाको सभी अच्छे से समझें सभी प्लानिंग के साथ काम करें मन में कोई शंका न रखें।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया गया कि जिले की विधानसभा क्षेत्र हेतु विकासखण्ड अनुसार
मतदानकर्मीयों का प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय पर 05 से 11 नवम्बर को आयोजित किया जायेगा।
जिसमें प्रशिक्षण में उपस्थित सभी मतदानकर्मी के लिये डाक मतपत्र हेतु फेसीलीटेशन सेन्टर बनाया जायेगा
जिसमें वे अपना डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। यह फेसीलीटेशन सेन्टर प्रत्येक रिटर्निंग कार्यालय में भी
बनाया जायेगा। जिसके संचालन हेतु सभी अपनी-अपनी तैयारियॉं पूर्ण कर लेवें।प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये डाक मतपत्र हेतु फार्म12(क),13(ग),13(क)13(ख) के बारे में समझाया गया एवं मतपत्र के बारे में विस्तार से बताया गया।विशेष रूप से बताया गया कि डाक मतपत्र जारी करने से पूर्व मतपत्र के पीछे आरओ के हस्ताक्षर सीललगाई जायेगी। प्रशिक्षण में फेसीलीटेशन सेन्टर के संचालन मे लगे दल के कार्य एवं दायित्व के बारे में
बताया गया एवं फेसिलिटी सेन्टर के प्रांरभ एवं समाप्ति की समय अवधी, फेसीलीटेशन सेन्टर पर डाले गये
डाक मतपत्रों का प्रतिदिन लेखा एवं भण्डारण किस प्रकार किया जाना उसके जानकारियां प्रदान की गई हैं ।
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एनसीसी छात्रों द्वारा निकाली मतदाता जागरूकता रैली
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में
जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर सुश्री टेरेसा मिंज के द्वारा एनसीसी इकाइयों द्वारा जन जागरूकता को लेकर
मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 एमपी बटालियन की कमान अधिकारी की अनुशंसा पर मतदाता जन
जागरूकता रैली का निकाली गई। जागरूकता रैली को पूर्व जिला न्यायाधीश श्री रघुवीर सिंह चुंडावत ने हरी
झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई क्रमांक 2
विद्यालस में रैली का समापन हुआ। रैली में एनसीसी छात्रों द्वारा मतदान हमारा अधिकार है, सारे काम छोड़
दो सबसे पहले वोट दो आदि नारों से लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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निर्वाचन पाठशाला में मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधी जानकारी दी
मंदसौर 3 नवंबर 23/ निर्वाचन पाठशाला प्रभारी श्रीमती सुनीता गोधा ने बताया निर्वाचन पाठशालामें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के युवा एवं प्रथम बार मतदान करने वाले विद्यार्थियों ने विधानसभा निर्वाचन 2023 होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई एवं मतदान करने का संकल्प दिलाया ।
प्रतिदिन 18 वर्ष के युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, महिला मतदाता मतदान कराने वाले अधिकारी, कर्मचारी
यहां आकर निर्वाचन प्रक्रिया को समझ सकते है।
मास्टर ट्रेनर श्री स्वदेश श्रीवास्तव ने चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर अपने साथ लाने वाले 12 दस्तावेजों के बारे में बताया। इसके पूर्व शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से डाइट परिसर तक महाविद्यालय के एनएसएस प्रभारी प्रो. अनिल आर्य के मार्गदर्शन में एक रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का प्रचार-प्रसार भी विद्यार्थियों द्वारा किया गया।
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रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक
मंदसौर 3 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में
मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के
तत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव में
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं रंगोली
बनाकर संदेश के रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य महिला
बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस
कार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में जागृत हो रही रहे
हैं, और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं।
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ग्राम कचनारा में मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक
मंदसौर 3 नवंबर 23/ ग्राम कचनारा में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों
के अंतर्गत मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान हेतु जागरूक करने हेतु मतदाता जागरूकता गतिविधियों
के अंतर्गत विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं द्वारा रैली निकाली गई। इन रैलियों में छात्र-छात्राओं द्वारा
‘पहले मतदान, फिर जलपान’, ‘सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, वह वोटर सबसे नादान, जिसने नहीं
किया मतदान आदि नारों से लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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कलेक्टर ने बारह व्यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का किया ओदश जारी
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारह व्यक्तियों को
संबंधित थाने में उपस्थिति देने का ओदश जारी किया। जिसमें शेरूखां पिता शब्बीरखां पठान निवासी
बरखेड़ा गंगासा, एजाज पिता नाहरूखां मेवाती निवासी जयपुरा, राजाराम पिता रामेश्वर बांछड़ा निवासी
गुलाब नगर नावली, मेहरबानसिंह पिता करणसिंह सौ. राजपूत निवासी सपानिया, रमेश पिता नन्दा नायक
निवासी माऊखेड़ा थाना सीतामऊ, रणजीतसिंह पिता करणसिंह सौ. राजपूत निवासी सपानिया, छोटू पिता
खीमा बंजारा निवासी खड़ावदा, संदीप पिता राजेश उर्फ राजु बांछड़ा निवासी पिपलियाजत्ती, विनोद पिता
जगदीश बंजारा निवासी खड़ावदा, शम्भुनाथ पिता राणानाथ कालबेलिया निवासी धंधोडा, मुकेश पिता
दौलतराम मीणा निवासी सेमरोल एवं देवा उर्फ देवीलाल उर्फ रामनारायण पिता गोवर्धनलाल माली निवासी
अजयपुरा को कलेक्टर श्री यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख
को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक
गतिविधियों में संलग्न नहीं है।
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मतदाता जागरूकता के अंतर्गत 5 नवंबर को टेनिस बॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन
4 एवं 5 नवंबर को नूतन स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता निरस्त
मंदसौर 3 नवंबर 23/ सहायक नोडल अधिकारी ( स्वीप ) एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महि᪀ला एवं
बाल विकास द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप गविविधि के अंगर्तत मतदाता
जागरुकता के तहत क्रिकेट टेनिस बॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। क्रिकेट टेनिस बॉल खेल
प्रतियोगिता का आयोजन पीजी कॉलेज खेल मैदान पर 5 नवंबर को प्रात: 8 बजे आयोजित की जाएगी। 4
नवंबर से 5 नवंबर तक नूतन स्टेडियम मंदसौर में होने वाली प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाएगी।
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विदेशी निर्मित फटाखें के क्रय- विक्रय पर प्रतिबंध
मंदसौर 3 नवंबर 23/ अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री विशाल सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि विदेशी
निर्मित फटाखें के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। जिले में स्थाई एवं अस्थाई फटाखा विक्रेताओं के
परिसरों की जांच रक यह सुनिश्चित करें कि विदेशो में निर्मित फटाखे के क्रय- विक्रय न हो।
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महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. निशा महाराणा ने मतदान करने का महत्व बताते हुए कहा की हमें न सिर्फ खुद मतदान करना चाहिए बल्कि अपने परिवार वालों, पडोसी, दोस्तों व सगे सम्बन्धी को वोट देने के लिए जागरूक करना चाहिये।
रैली का महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ हुई जहां से विभिन्न नारों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से पुनः महाविद्यालय परिसर पहुँची और अंत में राष्ट्र गान हुआ। रैली में समस्त स्टाफ़ उपस्थित रहे।
महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व स्वीप प्लान के नोडल प्रभारी डॉ. राजेश कौशिक ने छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिये। रैली के बाद संस्था के प्रभारी प्राचार्य डॉ. कुणाल शक्तावत द्वारा मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई।
अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉ. दिनेश तिवारी ने भी युवा मतदाताओं को राष्ट्रहित में मतदान करने के लिये प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रूचि कुंवर देवड़ा ने किया एवं आभार प्रो. प्रवीण चौधरी ने माना।
उक्त कार्यक्रम में कैम्पस एम्बेसडर मुदित अत्रे, कु. रचना सिनंम एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टॉफ के सदस्य डॉ. सीमा श्रीमाल, डॉ. नंदकिशोर पाटीदार, प्रो. हेमलता चौहान, प्रो. चंचल शर्मा, प्रो. ईश्वर प्रजापति, प्रो. पूजा चुण्डावत, प्रो. करण आर्य, श्री दीपक बैरागी, श्री विवेक भदादा एवं श्री हरिओम सिंह सोनगरा उपस्थित रहे।
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मतदान केंद्र हेतु निर्धारित सभी शासकीय भवन 15 नवम्बर तक रिक्त करें
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्री दिलीप कुमार यादव ने
विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों के लिए चिन्हित किए गए समस्त शासकीय/अशासकीय भवनों को
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों के तहत 16 नवंबर 2023 से 18
नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये है। भवन स्वामी/भवन के
आधिपत्य के विभाग को मतदान केंद्र हेतु निर्धारित भवन 15 नवम्बर 2023 को रिक्त करेंगे। इन भवनों में
पूर्व की भांति फर्नीचर, दूरभाष आदि व्यवस्थाओं को यथावत रखा जावे।
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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया
गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों
निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान
पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको
अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को
बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेश जारी
किये है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय,
औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए
सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा।
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अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में प्रेस एवं न्यूज चैनलों में
प्रसारण कराना होगा
मंदसौर 3 नवंबर 23/ अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थी
को तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा, जिससे
मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके।
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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
मंदसौर 3 नवंबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के साथ
ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके
लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन
जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 3 नवंबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के
प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान
किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के
मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और
सजा का प्रावधान है।
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आचार संहिता के दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी
मंदसौर 3 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बतायाकि विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगितरहेगा।
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 3 नवंबर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केसमापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भीचुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।