नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 22 अक्टूबर 2023

/////////////////////////////////

विधान सभा निर्वाचन-2023 स मा चा र

नाम निर्देशन, संवीक्षा, विधिमान्यता, नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन के निर्देश
नीमच 21 अक्टूबर2023। विधानसभा निर्वाचन में नाम निर्देशन, संवीक्षा, विधिमान्यता एवं अविधिमान्यता, नामवापसी एवं प्रतीक आवंटन के आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइननामिनेशन हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है। अभ्यर्थी निक्षेप की राशि का भी इसी समयऑनलाइन चालान जमा कर सकेगा। ऑनलाइन नेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआईपेमेंट एवं पीओएस आधारित भुगतान किये जा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ साइबर ट्रेजरीअन्तर्गत ओटीसी चालान एवं ईएफटी के माध्यम से भी चालान जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाईगई है।
आयोग ने दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नामांकन फार्म के साथ फार्म-2बी नामांकन फार्म, फार्म 26शपथ-पत्र, शपथ/प्रतिज्ञान तथा बैंक खाते की जानकारी देना होगी। नामांकन उपरांत अभ्यर्थी को दिये जाने वालेदस्तावेजों में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले नाम की हिन्दी एवं अंग्रेजी में सुवाच्य स्पेलिंग का पत्र, रैली,सभा, जुलूस, आयोजन हेतु व्यय योजना प्रारूप, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण सम्बन्धी प्रारूप क एवं ख, मीडिया में विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन अनुलग्नक ए एवं बी, आपराधिक पूर्ववत प्रकाशन हेतु प्रारूप सी-1 एवं सी-4 एवंनिर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-8 तथा व्यय लेखा रजिस्टर पृष्ठांकित एवं सत्यापित एवं निर्देशअनुलग्नक-49 उपलब्ध कराये जायेंगे। इसी प्रकार प्रारूप 7ए के साथ अभ्यर्थी के निर्वाचक प्रतीक की प्रतिकृति,मतदान केन्द्रों की तीन सूचियां, सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। मान्यता प्राप्त दलों केअभ्यर्थियों को नामावली का (मय सर्विस वोटर) सेट, व्यय लेखा निरीक्षण का कैलेण्डर तथा आदर्श आचारणसंहिता की प्रति के दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।

===================
बल्क में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी कराना होगा प्रमाणन
नीमच  21अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवंउनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी इन्हें जारी करने केपूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य किया है।
आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकिचुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचारसंहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो। आयोग ने बल्क एसएमएस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एकहिस्सा मानते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भेजे जाने वाले सभी तरह के बल्क एसएमएसएवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे मेंशामिल करना होगा। आयोग ने कहा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालनकरना होगा।

===================

केन्‍द्रीय व्‍यय प्रेक्षक श्री अरूणकुमार का नीमच आगमन हुआ

नीमच 21 अक्टूबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नीमच जिले की मनासा विधानसभा क्षैत्रके लिए भारतीय राजस्‍व सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार को विधानसभा निर्वचन के तहतकेन्‍द्रीय व्‍यय प्रेक्षक नियुक्‍त किया गया है। केन्‍द्रीय व्‍यय प्रेक्षक का शनिवार को नीमचआगमन हुआ ।
व्‍यय प्रेक्षक श्री अरूण कुमार के नीमच आगमन पर कलेक्‍टोरेट नीमच में कलेक्‍टर एवंजिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन , जिला पंचायत सीईओं श्री गुरूप्रसाद , उप जिलानिर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू एवं आर.ओ मनासा श्री पवन बारिया ने व्‍यय प्रेक्षक श्रीअरूण कुमार को पुष्‍पगुच्‍छ भेंट कर स्‍वागत किया ।

=======================
केन्‍द्रीय व्‍यय प्रेक्षक श्री अरूणकुमार ने किया मीडिया सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण

मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का लिया जायजा

नीमच 21 अक्‍टूबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग के केन्‍द्रीय व्‍यय प्रेक्षक श्री अरूणकुमारद्वारा शनिवार को कलेक्‍टोरेट में स्‍थापित मीडिया सेंटर एवं मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष काआकस्मिक निरीक्षण कर न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का जायजालिया। व्यय प्रेक्षक ने मीडिया मॉनिटरिंग दलों व्‍दारा किए जा रही न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंगकार्य का अवलोकन किया तथा संबंधितों को न्‍यूज चैनलों, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया मेंराजनैनिक स्‍वरूप के समाचारों, पेड न्‍यूज, विज्ञापनों, की सतत मॉनिटरिंग एवं निगरानी करनेके निर्देश भी दिए।
इस मौके पर कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ,एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओं श्रीगुरूप्रसाद , उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू, सहायक संचालक जनसंम्‍पर्क श्रीजगदीश मालवीय एवं मीडिया मॉनीटरिंग दल के सदस्‍यगण उपस्थित थे।

===================

विधानसभा निर्वाचन 2023- आनलाइन ओ.टी.सी. चालान जमा करने सम्‍बधी प्रशिक्षण सम्‍पन्‍न

नीमच 21 अक्टूबर 2023,कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन के निर्देशनजिला कोषालय अधिकारी श्री बृजमोहन सुरावत एवं श्री वेदप्रकाश सिंह सेंगर, लेखा लिपिक द्वारानिर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत ई-चालान जमा करने के लिए ऑनलाइन चालान एवं ओ.टी.सी. चालानके संबंध में सभी राजनीतिक पार्टी , रिर्टेनिंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्र. 229 नीमच, 230जावद, 228 मनासा के सहायक ग्रेड-3, कम्प्‍यूटर ऑपरेटर एवं ई-दक्ष केन्‍द्र प्रभारी को प्रशिक्षणदिया गया । इस प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन प्रकिया अंतर्गत उम्‍मीदवार द्वारा भरेजाने वाले नामांकन फॉर्म हेतु अनिवार्य वांछित शुल्‍क भी ऑनलाइन एवं ओ.टी.सी. चालान सेसाइबर ट्रेजरी पर जमा कर सकते है । ऑनलाइन, ओ.टी.सी. चालान बनाने में किसी भी प्रकार
की समस्‍या आने पर श्री वेदप्रकाश सिंह सेंगर, मो.न. 8817149968 जिला कोषालय सेसम्‍पर्क किया जा सकता है ।

======================

पेड न्यूज से बचने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नीमच 21 अक्टूबर 2023, निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज से बचने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कियेगये हैं। इनके अनुसार राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए ई मैल की न्यूज को अपने समाचारपत्रों में स्थान बहुत गंभीरता पूर्वक 3 से 4 बार पढ़ने के पश्चात अध्ययन करके, सोच समझकर, काट छांट करके स्थान देना चाहिए। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए ईमेल न्यूज, पैड न्यूज़ की श्रेणी मेंतो नहीं आ रही। इस बातका विशेष ध्यान रखे। प्रेस की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव और उम्मीदवारों के बारेमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देना। समाचार-पत्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गलत चुनावअभियान या किसी उम्मीदवार या पार्टी या घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट नहीं छापेंगे। किसी उम्मीदवारके उठाये मुद्दे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे- एक्स अभ्यर्थी की सभा में जनसैलाब उमड़ा, एक्सअभ्यर्थी को मिल रहा है, भरपूर जन-समर्थन, जनता ने दिखाया उत्साह, एक्स अभ्यर्थी की सभा से माहोलनिर्मित, जनता दे रही विजय श्री का आशीर्वाद प्रेस को किसी उम्मीदवार के निजी चरित्र या व्यवहार के बारे में,उसकी उम्मीदवारी की पात्रता के बारे में या उसके चुनाव से हट जाने के बारे में आलोचनात्मक बयान नहींछापने चाहिए। समाचार-पत्र को किसी एक पार्टी के बारे में नहीं छापना चाहिए या फिर अन्य पार्टी को भीबोलने का मौका देना चाहिए।
किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा व उपलब्धियों से जुडे़ समाचार को एकजैसी भाषा में एक से अधिक बार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित या प्रसारित करना। ऐसासमाचार जो पढ़ने और सुनने में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों की एक तरफा या एक पक्षीय चुनावीटिप्पणी करें। ऐसा कोई चार, टिप्पणी, रिपोर्टिंग जिससे किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों के पक्ष में जीतकी संभावना व्यक्त की गई हो। समाचार पत्र में एक ही दल की चुनावी गतिविधियों को विस्तार से प्रकाशितकरना तथा अन्य दल के चुनावी समाचारों को सीमित स्थान देना। किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों याकिसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, एक तरफा आलोचना या टिप्पणी करना। किसीराजनैतिक दल अभ्यर्थी के पक्ष में एक जैसे समाचार एक से अधिक अखबारों में प्रकाशित करना। ऐसेसमाचार जिसमें अभ्यर्थी का बिना नाम लिए समर्थन किया जा रहा हो।पेड न्यूज मामले का निर्णय-इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दोसंस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती है।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजती है।बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड-सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं राजनीतिक विज्ञापनों कोबिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1995 के अंतर्गतअधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 केप्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है। इसी प्रकार अधिनियम कीधारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

==========================

राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी करेगी

नीमच 21 अक्टूबर 2023,जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी का गठनकिया गया है। राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन एमसीएमसी कमेटी के पास आवेदन प्राप्त होनेपर उसकी जांच कर प्रस्तावित विज्ञापन प्रसारण योग्य है या नहीं, का निर्णय करेगी। ऐसानिर्णय आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर लिया जाकर आवेदक को सूचित करना होगा।राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को सुविधा देने एवं विज्ञापन के प्रमाणन के कार्य को तेजी से पूर्णकरने के लिये आवेदन का निराकरण उसी दिन किये जाने का प्रयास किया जायेगा। विज्ञापनप्रसारण योग्य होने की दशा में प्रसारण के लिये प्रमाण-पत्र एमसीएमसी कमेटी जारी करेगी।
एमसीएमसी कमेटी को विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदन अमान्य करने का अधिकार -जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी किसी प्रस्तावित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन के आवेदनको अमान्य कर सकती है, यदि विज्ञापन का कंटेंट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो,किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के विरूद्ध हो, विचारों की संवेदनशीलता, नैतिकता एवंशालीनता को समाप्त करता हो, विद्रोही, घृणित और चौकाने वाला हो, धर्म, जाति, नस्ल, समुदायके आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता हो, सार्वजनिक शान्ति भंग करने की संभावना हो, लोगों कोअपराध, विकार या हिंसा के प्रति उकसाता हो या हिंसा एवं अश्लीलता का महिमा मण्डन करताहो, पूर्णत: या आंशिक रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति का हो या धार्मिक एवं राजनैतिकअंत की ओर प्रवृत्त होता हो।
विज्ञापनों के प्रमाणन के कंटेंट विलोपन, संशोधन का अधिकार एमसीएमसी कमेटी को-जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन में कंटेंट विलोपन,संशोधन करने का अधिकार है। किसी विज्ञापन के प्रसारण के प्रमाणन का आवेदन प्राप्त होनेपर कमेटी को विज्ञापन के किसी भी भाग के विलोपन/संशोधन का आदेश जारी करने काअधिकार है। ऐसे प्रत्येक आदेश का पालन करना सम्बन्धित के लिये बाध्यकारी होगा एवं सूचनाप्राप्ति के चौबीस घंटों के भीतर इस आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। संशोधितविज्ञापन को संवीक्षा एवं प्रमाणन हेतु पुन: कमेटी को प्रस्तुत किया जाना होगा।

स्वामित्व वाले चैनल,- समाचार-पत्र में विज्ञापनयदि कोई उम्मीदवार या उनके प्रायोजकदल स्वयं के स्वामित्व वाले किसी टीवी चैनल, समाचार-पत्र, केबल चैनल का उपयोग करते हैं तोचैनल, समाचार-पत्र के मानक दर कार्ड के अनुसार इसके खर्च को सम्बन्धित उम्मीदवार के व्ययमें शामिल किया जायेगा। भले ही वे चैनल को कोई वास्तविक राशि का भुगतान नहीं करतेहों। एमसीएमसी प्रसारण सामग्री पर कड़ी नजर रखेगी और सभी उचित प्रक्रियाओं का पालनकरने के बाद मानक दर कार्ड के अनुसार अनुमानित खर्चों को उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय मेंजोड़ा जायेगा।पूर्व प्रमाणीकरण में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें समस्त इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन पूर्वप्रमाणीकरण की सीमा में आयेंगे। इसमें वेब साइट एवं सोशल मीडिया वेब साइट शामिल होंगे।तथापि फ्लेक्स, होर्डिंग, वॉलपेपर, पेम्पलेट इस परिधि में नहीं आते हैं, परन्तु इन पर एमसीसीआरपी एक्ट-1951 की धारा-127ए तथा व्यय सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।
राजनैतिक दल अभ्यर्थी स्वयं के ब्लॉग, सेल्फ अकाउंट पर पोस्टेड, अपलोड किये जाने वालेवीडियो, फोटो, सन्देश, कमेंट पर पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं होगा। प्रिंट मीडिया में विज्ञापनोंका प्रमाणन कराना अनिवार्य मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व राजनैतिक दल अभ्यर्थी,संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसीसे प्रमाणन कराना अनिवार्य है। ऐसे प्रकाशन के प्रमाणीकरण हेतु प्रकाशन तिथि से दो दिन पूर्वसमिति को आवेदन करना होगा। ऐसे विज्ञापन जो किसी के पक्ष, विरोध में प्रकाशित किया जारहा है, उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम होना चाहिये। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित सभीविज्ञापनों का खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। अभ्यर्थी के सहमति के बिनाउसके निर्वाचन की संभावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जारी विज्ञापन आईपीसी की धारा-171 एच के तहत अपराध है।
आरपी एक्ट के तहत पेम्पलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि में प्रकाशक मुद्रक का नाम, पतालिखा जाना अनिवार्य- जिला स्तरीय एमसीएम कमेटी पेम्पलेट, पोस्टर, हैंडबिल की जांच करेगी।आरपी एक्ट 1951 की धारा-127,के अनुसार पेम्पलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रकका नाम तथा पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति पेम्पलेट, पोस्टर का मुद्रण नहींकरेगा और न ही करवायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वाराहस्ताक्षरित तथा दो व्यक्तियों जो उन्हें जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो।मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के तीनदिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां सम्बन्धित को प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसानहीं पाया जाता है तो एमसीएमसी कमेटी इसे आरओ के संज्ञान में लायेगी, ताकि आवश्यककार्यवाही की जा सके। इसके उल्लंघन होने पर छह माह तक का कारावास और दो हजार रुपयेतक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

=====================

पटाखे और आतिशबाजी विक्रय के लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
नीमच 21 अक्टूबर 2023,अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व नीमच ने बताया,कि आगामी त्योहारों के दौरानपटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस के लिए आवेदक services.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने केइच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गयेपासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदन पत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 22 से 26 अक्टूम्बर 2023 तक के लिये नियत की गईहै। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्तकर दिये जावेगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि के अन्तर्गत बने अधिनियम-1884,के तहत नियम 6के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 9 दिवस की अवधि के लिए 7 से 15 नवम्‍बर 2023 तक कुल 09 दिवसके लिये प्रदाय की जावेगी।
अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को नगर पुलिस अधिक्षक के चरित्र सत्यापन टीप के अनुसार एवंनीमच जिले के क्षेत्रवासि‍यों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किए जायेंगे। इसमें गतवर्षो के अनुज्ञप्तिधारियोंको वरीयता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्ध स्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करनेका अधिकार एसडीएम नीमच का रहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रमें लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गयालायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येकलायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत,पानी,अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानीपूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावें।

=====================

आबकारी विभाग ने की कार्यवाही 115 लीटर कच्‍ची शराबएवं 3 हजार किलो लहान नष्‍ट कराया

नीमच 21 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 को दष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन केनिर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री आरएन व्‍यास के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के परिवहन एवंविक्रय पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग नीमचपश्च्मि की टीम द्वारा आबकारी उप निरीक्षक श्री कमलेश सौलंकी के नेतृत्‍व में ग्राम धामनिया पटारी एवंग्राम भीमपुरा के जंगल में छापेमारी कर, 115 लीटर कच्‍ची शराब, एवं 3 हजार किलो लहान नष्‍ट कियागया।
छापेमारी के दोरान राहुल पिता देवीलाल कीर निवासी उगरान एवं राकेश पिता मांगीलाल मीणा निवासीभीलाखेडा के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 34(1) के तहत प्रकरण कामय किये गये है। उक्‍त कार्यवाही मेंआबकारी आरक्षक सर्वश्री विष्‍णु सिंह यादव, महेश गहलोत, बलवंत भाटी, हंसराज बिलवास, राकेश ररोतीया,दीपक पाटीदार, विलास दगिया का विशेष सहयोग रहा । यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

============================

तीन इंन्‍वेटर विक्रय के लिए दरें आमत्रित

नीमच 21 अक्टूबर 2023,कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा तीन इन्वर्टरबैटरी UPS Inverter Tubular Battery 150Ah12r0h Quantity – तीन नग विक्रय किया जाना है।अतः इच्छुक निविदाकर्ता 1 से 05 नवम्‍बर 2023 तक अपने दरे कार्यालय जिला विधिक सेवाप्राधिकरण नीमच में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से 05:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से बंदलिफाफे में या डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकतें है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}