समाचार मध्यप्रदेश नीमच 19 अक्टूबर 2023
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भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री बालकृष्णा .एस. एवं श्री अरूणकुमार केन्द्रीय व्यय प्रेक्षक नियुक्त
नीमच 18 अक्टूबर 2023,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत नीमच जिले की विधानसभा क्षैत्र नीमच एवं जावद के लिएभारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री बालकृष्णा.एस. एवं विधानसभा क्षैत्रमनासा के लिए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार को केन्द्रीयव्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय व्यय प्रेक्षकगणों का 21 अक्टूबर
2023 को नीमच आगमन हो रहा है। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त हुई है।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
नीमच 18 अक्टूबर 2023, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पासकिसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है,लेकिनउसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,तो भी वह मतदान कर सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचनअधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया, कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटोपहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं,उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोईएक दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जैन ने बताया, कि 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजोंमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशनदस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किएगए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्यारजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारीस्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्रऔर भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटीआईडी शामिल है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं(एनआरआई)को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखानाहोगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो,पाने के कारण मतदाता कीपहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में सेकोई एक दिखाना होगा।
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नीमच में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आज 19 को
नीमच 18 अक्टूबर 2023 कलेक्टर श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन में प्रस्तावित मतदाता जागरूकतासाईकिल रैली अब आज 19 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:30 बजे कलेक्टर निवास से आयोजित होगीजिला पंचायत सीईओ श्री गुरु प्रसाद ने बताया कि 18 अक्टूबर को प्रस्तावित साइकिल रैली अब पूर्वनिर्धारित समय एवं स्थान से अब आज 19 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जा रही है।
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गिरदौडा में दिलाई मतदान करने की शपथ
नीमच 18 अक्टूबर 2023,म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नीमच अंतर्गत विकासखण्ड नीमच मेंकलेक्टर श्री दिनेश जैन, जिला पंचायत सी.ई.ओ श्री गुरूप्रसाद के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकताकार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गिरदौडा में स्व सहायता समूह की महिला दीदीयों द्वारा मतदान करनेके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया एवं मतदान करने हेतु शपथ दिलाई गई।इस दौरान मतदाताजागरूकता रैली एवं मानव श्रृंखला बनाकर मतदान बूथ तक पहुंचने एवं मतदान करने के लिए ग्रामीणोंको प्रेरित किया गया।इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीईओ श्री राजेन्द्र कुमार पालनपुरे, एवं विकासखण्ड प्रबंधकएनआरएलएम श्री राजेन्द्र कुमार चौहान, सहा. विकासखण्ड प्रबंधक श्री आशीष भगोरे, आगनवाडी कार्यकर्ता,
संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी एवं स्व सहायता समूह की महिला दीदीयों के साथ स्कूली छात्र-छत्राएं उपस्थित थे।
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विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
नीमच 18अक्टूबर 2023,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण के साथ हीनिर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैनने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये है। विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियोंके लिए निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक एकाउंट खोलना होगा। निर्वाचन की अधिकतम व सीमा40 लाख निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि निक्षेप राशि 10000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग केलिए 5000 रूपये निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष केलिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थीमध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है।यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची केविवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथअधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल करसकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
नीमच 18 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नीमचमें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 औरदूरभाष नम्बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकती है।यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।
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राजनैतिक दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जो विधि के अधीन भ्रष्टआचरण एवं अपराध है
नीमच 18 अक्टूबर 2023,मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिताप्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों औरप्रत्याशियो के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसारसामान्य आचरण के तहत किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहींहोना चाहिए, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीरहो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचनाकी जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों औरअभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन केसभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्यदलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय कीभावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च और पूजा के अन्य स्थलों कोनिर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियोंसे ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं जैसे कि मतदाताओंको घूस देना, मतदाताओं को डराना- धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी केअंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि केदौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने- ले जाने के लिएपरिवहन और वाहन उपलब्ध कराना। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार कासम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों सेकितने भी अप्रसन्न हो। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने केलिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा। कोई भीराजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन,परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमतिनहीं देगा। राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलोंद्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दलके कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूपमें सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बॉटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों केआसपास जुलूस न निकाला जाए, जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्यदल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।
सभाएं
राजनैतिक दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल औरसमय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति औरव्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगाकि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेशमौजूद हैं, तो उनकाकड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड-स्पीकरोंया किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल याअभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वालेव्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। स्वयंआयोजक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।
जुलूस
जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमनकिए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। साधारण तौर परकार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचनादेंगे, जिससे स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिनइलाकों से जुलूस निकालना है, क्या इन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है और प्रतिबन्ध आदेशों कापालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है। यातायात संबंधी किन्हींविनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिमरूप से व्यवस्था करने के लिये कदम उठाएंगे, जिससे यातायात में कोई रुकावट या बाधा न आए। यदि जुलूसबहुत लंबा है, तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, जिससे सुविधाजनक अंतरालों परविशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कई चरणोंमें छोड़ा जा सके जिससे कि यातायात बाधित होने से बचा जा सके। जुलूस को इस प्रकार से विनियमितकिया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशोंऔर सलाह का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस कोसमान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो यह सुनिश्चित करनेके लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप सेसंपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुँचने के लिएस्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र सम्पर्क करेंगे।राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनकाअवांछनीय लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे। किसीभी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करनेवाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थननहीं किया जाएगा।
मतदान दिवस के लिये राजनीतिक दल और अभ्यर्थी
सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भीतरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरीस्वतंत्रता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। अभ्यर्थीअपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे। इस बात पर सहमति देंगे कि उनकेमतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थीका नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और इससे 48 घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूररहेंगे। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गई शिविरों के निकट अनावश्यकभीड इकट्ठा नहीं होने देंगे, जिससे दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों और अभ्यर्थियों के मध्य टकराव औरतनाव से बचा जा सके। सभी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक,या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ कोशिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाये जाने वालेप्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे, जो उनवाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए।
मतदान बूथ:-
मतदाताओं को छोड़कर, ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पासनिर्वाचन आयोग का कोई मान्य प्रवेश पत्र नहीं है।
प्रेक्षक
निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों को नियुक्त करता है। यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन केसंचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या है, तो वे उसे प्रेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं।
सत्ताधारी दल के लिये
केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से शिकायतका अवसर न दिया जाए कि उन्होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी आधिकारिक स्थिति काउपयोग किया है और विशेष रूप से मंत्री अपने सरकारी दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ नहीं जोड़ेंगेऔर साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे।
सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विमानों का सरकारी परिवहन, मशीनरी और कर्मचारियोंका उपयोग नहीं करेंगे। निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदान जैसे सार्वजनिकस्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों औरअभ्यर्थियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दीजाएगी, जिन नियमों और शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग करता है। विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्यसरकारी आवासों पर सताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा और अन्य दल और अभ्यर्थियोंको निष्पक्ष ढंग से इन आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी इनआवासों (उसके अंतर्गत मौजूद परिसरों का उपयोग अभियान कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार केप्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए नहीं करेगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं दीजाएगी। सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने औरनिर्वाचन अवधि के दौरान पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए राजनीतिक समाचारों की सरकारी मास मीडिया कादुरुपयोग और सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों के संबंध में प्रचार करने
से सावधानीपूर्वक बचेंगे।