नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 18 अक्टूबर 2023

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मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साईकिल रैली आज

नीमच 17 अक्टूबर 2023,मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभा निर्वाचन-2023 केतहत विभिन्‍न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्‍टर एवंजिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन के नेतृत्‍व में आज 18 अक्‍टूबर 2023 को अपरान्‍ह3.30 बजे कलेक्‍टर निवास के सामने से वृहद्ध मतदाता जागरूकता साईकिल रैली आयोजितकी जा रही है। जिला पंचायत सीईओ श्री गुरू प्रसाद ने सभी जिला अधिकारी एवं कर्मचारियों सेसाईकिल के साथ मतदाता जागरूकता रैली में अनिर्वाय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है।

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जिला स्‍तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्‍थापित

नीमच 17 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिएनीमच में जिला स्‍तरीय कंट्रोल रूम स्‍थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्‍बर1950 और दूरभाष नम्‍बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्‍त नम्‍बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।

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आरोपी को थाना हाजरी का आदेश

नीमच 17 अक्‍टूबर 2023, जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्‍दारा राज्‍य सुरक्षाअधिनियम 1990 के तहत अनावेदक राहुल पिता बापूसिंह राजपूत निवासी मालीया, थाना नीमचसिटी को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्‍ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्‍दारानिश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।

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केबल ऑपरेटर्स बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापनों का प्रसारण न करें

नीमच 17 अक्टूबर 2023, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश व भारत निर्वाचन आयोग केआदेश से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किएजाने वाले विज्ञापनों का पुनर्विलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन करने के साथ ही पेड न्यूज के प्रकरणों की समीक्षा,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समितिद्वारा की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया,कि केबल टेलीविजन(विनिमय) अधिनियम- 1995 यह प्रावधानित करता है,कि‘‘कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहींकरेगा,जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर यादूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो विधि के अनुरूप न हो,एवं जो नैतिकता, मर्यादाएवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है’’। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचनलड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर जारी करने का प्रस्ताव करता है,उसे ऐसेविज्ञापन प्रसारण प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व व अन्य किसी व्यक्ति या अपंजीकृतराजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशनएवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष करना होगा।ऐसे आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिकी फार्ममें दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा।विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्याके अंतराल और ऐसे प्रत्येकअंतर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेली-विजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत, इसके साथ यहकथन भी संलग्न होगा,कि शामिल किया गया,विज्ञापन अभ्यर्थी अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओंको लाभ पहुंचाने के लिए है।यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्तिद्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी,कि वह किसी राजनीतिक दल या किसीअभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है,तथा यह,कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी केद्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं हैं,एवं एक कथन की सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट केमाध्यम से किए जाएंगे,संलग्न करना होगा।केबल संचालकों को निर्देशित किया गया है,कि केबल टेलीविजन(विनिमय)अधिनियम-1995 की धारा-5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से किसी भीकार्यक्रम को प्रसारित या पुन:प्रसारित नहीं करेगा,जब तक,कि ऐसा कार्यक्रम, कार्यक्रम कोड के अनुरूप न हो।केबल टीवी अधिनियम के तहत बनाए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम-1994 में प्रसारित या पुन:प्रसारितकरने के लिए निषिद्ध सामग्री की प्रकृति इन नियमों के नियम-6 के तहत प्रोग्राम कोड में दी गई है।केबलटेलीविजन(विनिमय)अधिनियम-1995 का उल्लंघन करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिएकेबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्ती के प्रावधान है।अतःसभी केबल ऑपरेटर्स विधानसभानिर्वाचन-2023 के दौरान अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें।निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर केबलटेलीविजन (विनिमय)अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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कपडे की थैली उपलब्‍ध कराने के लिए कोटेशन आमंत्रित

नीमच 17 अक्‍टूबर 2023, जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच में विधानसभा निर्वाचन-2023 केलिए 10 किलो वजनी 250 कपडे की थैली की आवश्‍यकता है। अत: जीएसटी पंजीकृतअनुभवी प्रतिष्ठित्‍ फर्मो से जो कपडे की थैली उपलब्‍ध कराने के इच्‍छुक हो, वे 250 नगकपडे की थैली जिसमें अनुमानित वजन 10 किलो या उससे अधिक की सामग्री आ जाये, केमान से (अपनी दरें जीएसटी सहित प्रस्‍तुत करें, तथा प्रस्‍तुत दरों में जीएसटी की प्रचलित दरका पृथक से विवरण अंकित करें) बंद लिफाफे में 18 अक्‍टूबर 2023 को अपरान्‍ह 2 बजेतक जिला निर्वाचन कार्यालय, भारत निर्वाचन शाखा कलेक्‍ट्रोरेट नीमच में प्रस्‍तुत कर सकतेहै। विस्‍तृत जानकारी भारत निर्वाचन कार्यालय नीमच की भण्‍डार शाखा से प्राप्‍त की जा  सकती है।

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डीव्‍ही आर किराये पर लगाने के लिए कोटेशन आमंत्रित

नीमच 17 अक्‍टूबर 2023, जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच में विधानसभा निर्वाचन-2023 केलिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण प्रकोष्‍ठ(एमसीएमसी) कक्ष में लगे एलईडी टीव्‍ही परप्रसारण की रिकार्डिंग का कार्य डीव्‍हीआर के माध्‍यम से किया जाना है। अत: जीएसटीपंजीकृत अनुभवी प्रतिष्ठित्‍ फर्मो से जो उक्‍त कार्य करने के इचछुक हो, वे प्रतिदिन के मानसे दो एलईडी टीव्‍ही के प्रसारण की रिकार्डिग कार्य एक डिव्‍हीआर के माध्‍यम से करने एंवरिकार्डिंग क्षमता 15 दिवस हो, के मान से किराये की दरें जीएसटी सहित प्रस्‍तुत करें तथाप्रस्‍तुत दरों में जीएसटी की प्रचलित दर का पृथक से विवरण अंकित करें, बंद लिफाफे में 18अक्‍टूबर 2023 तक जिला निर्वाचन कार्यालय, भारत निर्वाचन शाखा कलेक्‍ट्रोरेट परिसरनीमच में प्रस्‍तुत कर सकते है। विस्‍तृत जानकारी भारत निर्वाचन कार्यालय नीमच कीभण्‍डार शाखा से प्राप्‍त की जा सकती है।

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जिले में 9 दिसम्‍बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

नीमच 17 अक्‍टूबर 2023,जिला मुख्‍यालय नीमच तथा तहसील मुख्‍यालय मनासा, जावद एंवरामपुरा न्‍यायालय परिसर में राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्‍ली के निर्देशानुसार वर्ष2023 की अंतिम एंव चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्‍बर 2023 शनिवार कोजिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान, जिला एंव सत्र न्‍यायाधीश श्री सुशांत हुददार केमार्गदर्शन में किया जा रहा है।
उक्‍त नेशनल लोक अदालत में नीमच,मनासा, जावद, रामपुरा के न्‍यायालयों मेंविचाराधीन समझौता योग्‍य सभी दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युतअधिनियम, नगर पालिका, नगर पंचायतों, श्रम, बैंक, इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसीसुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विजय कुमारसोनकर ने पक्षकारों से आग्रह किया है, कि उपरोक्‍त श्रेणी के समझौता योग्‍य प्रकरणों कानिराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्‍यम से कराने के लिए अपने अभिभाषकों से सम्‍पर्ककरें एवं संबंधित कार्यालयों में सहमति प्रस्‍तुत करें।

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जिले की औद्योगिक ईकाईयों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित

नीमच 17 अक्‍टूबर 2023, जिले में संचालित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले केऔद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्र नीमच, औद्योगिक क्षेत्र सांड़िया (मनासा), औद्योगिक क्षेत्ररामपुरा तथा अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान रामपुरा में वोटर अवरनेस फोरम का गठन कियागया। औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिएसंपर्क किया गया।औद्योगिक क्षेत्र नीमच में मतदाता जागरुकता के लिए रैली का आयोजित की गई, और रैलीउपरांत सामूहिक रूप से मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता हेतु कार्यालयजिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र नीमच में रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगनलिखे गये जिले की औदयोगिक इकाईयों द्वारा स्वयं के व्यय पर मतदाता जागरूकता संबंधीबैनर, पोस्टर लगाए गए।कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में एवं भेजेजाने वाले लिफाफों पर मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश छोडो अपने सारे काम, पहले चलों करेमतदान  का संदेश अंकित किया जा रहा है।=======================

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