बर्डिया बरखेडा थाना सीतामऊ के नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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मंदसौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी दसरथ पिता मोहनलाल बागरी 24 साल नि0ग्रा0 बर्डिया बरखेडा थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रूपये जुर्माना, 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि पीडिता की मां ने दिनांक 24.02.2021 को थाना नई आबादी मंदसौर पर रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी लडकी पीडिता ग्राम हासली में अमृतराम के छोटे लडके प्रहलाद चंद्रवंशी की शादी के कार्यक्रम में बिन्दोली में सम्मिलित होने गई थी। बापस आने पर नही मिली तो दोस्तों और रिश्तेदारों में आसपास तलाश की नही मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध लेखबद्ध की गई थी। अपहृता की तलाष करते आरोपी दसरथ पिता मोहनलाल बागरी 24 साल नि0ग्रा0 बर्डिया बरखेडा थाना सीतामऊ जिला मंदसौर के कब्जे से बरामद किया गया एवं पीडिता से पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि बिन्दोली में अमृतराम के छोटे लडके प्रहलाद चंद्रवंशी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी जहां उसे दसरथ पिता मोहनलाल बागरी मिला एवं उसने शादी करने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरन अंधेरे मे ले जाकर अपहरण कर उसे गांव बर्डिया बरखेडा खेत पर ले गया व वहां जहां उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। पुलिस ने पीडिता को आरोपी के कब्जे से दिनांक 01.03.2021 को बरामद किया गया था। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी दशरथ बागरी को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।