समाचार मध्यप्रदेश नीमच 17 अक्टूबर 2023

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प्रचार सामग्री के प्रदर्शन के संबंध में निर्देश
मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक का नाम, पता अंकित होना जरूरी
नीमच 16 अक्टूबर 2023,भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली के निर्देशानुसार वर्तमान में म.प्र.विधानसभानिर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होकर प्रदेश में म.प्र.सम्पति विरूपण निवारणअधिनियम लागू है। निर्वाचन सामग्री यथा पेम्पलेट, पेस्टर, झण्डे, कटआऊट होर्डिंग आदि काराजनैतिक दल एंव अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार प्रयाजन से प्रदर्शित किया गया है। ऐसी प्रचार सामग्री केप्रदर्शन के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बारे में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेशजैन ने बताया, कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री शासकीय परिसरों या सिविल स्ट्रक्चर परप्रदर्शित नही की जायेगी। निजी सम्पति पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के दौरान म.प्र.सम्पतिविरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर, निजी सम्पत्ति स्वामी से इस बाबत लिखितमें दो प्रति में सहमति प्राप्त की जायेगी। इसमे एक प्रति सम्पति स्वामी के पास रखी जायेगी,जोप्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। दूसरी प्रति दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा तीनदिवस में सबंधित आरओ कों प्रस्तुत की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जैन ने स्पष्ट किया है,कि न्यायालय के किसी आदेश केअधीन, राजनीतिक दल, उनके अभिकर्ता, कार्यक्रर्ता एंव समर्थक अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दबाव केस्वयं की सम्पति पर झण्डे, बेनर, कटआउट, प्रदर्शित कर सकते है। बशर्ते उससे किसी को असुविधान हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, कि यदि प्रचार सामग्री पर अभ्यर्थी को मत देने की अपीलमद्रित है, तो ऐसी सामग्री के प्रदर्शन केलिए अभ्यर्थी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी, अन्यथाऐसी सामग्री का प्रदर्शन आयपीसी की धारा-171 एच के तहत अवैध प्रचार के लिए अपराध मानाजायेगा। अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित प्रचार सामग्री की जानकारी तीन दिवस मेंग्राम,स्थल,शहरवार संबंधित आरओ को देना होगी।जिसमें, सम्पति स्वामी की अनुमति संलग्न होगी,ताकि आरओ, निर्वाचन प्रेक्षक अथवा निर्वाचन में संलग्न प्राधिकारी को जांच में सुविधा हो। ऐसे प्रचारपर उपगत व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोडा जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया,कि सभी प्रकार की मद्रित सामग्री पर, लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम-1951 की धारा-12 ए के निर्देशों के पालन में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एंव पता प्रदर्शितकरना अनिवार्य होगा। सभी राजनीतिक दल एंव अभ्यर्थियों से आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चितकरने की अनुरोध किया गया है।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
नीमच 16 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नीमचमें जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 औरदूरभाष नम्बर 07423-257566 है।निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों पर दर्ज की जा सकतीहै।यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा।कंट्रोल रूम का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना को
बनाया गया है।
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मतदान दलों के कर्मचारियो के बीच बेंच पर बैठकर कलेक्टर एवं एसडीएम ने प्रशिक्षण का लिया जायजा
नीमच 16 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने एवं एसडीएमडॉ.ममता खेडे के साथ शा.उत्कृष्ट विद्यायालय नीमच में आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण काजायजा लिया। कलेक्टर एवं एसडीएम ने मतदान दलों के प्रशिक्षण कक्ष में बेंच पर मतदान दलों केकर्मचारियों के साथ बैठकर प्रशिक्षणकार्य का जायजा लिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीजैन ने मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा, कि विधानसभा निर्वाचन-2023में लगे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंव वीवीपीएटी के बारेमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है। वे ईव्हीएम व वीवीपीएटी के बारे में अच्छी तरह से पूर्वाभ्यासकरलें। जिससे उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित मतदान कराने में कोई समस्या ना हो।कलेक्टर श्री जैन ने कहा, किमतदान दलकर्मी निर्देश पुस्तिका का अच्छी तरह से अध्ययनकरलें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रयोगात्मक तरीके से मतदान दलों को मतदान सामाग्री प्राप्तकरने, मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन विधि लागू करने, मतदाता की पहचान का सत्यापन,अमिट स्याही लगाने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, प्रपत्रों की पूर्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने केसंबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में ईव्हीएम व वीवीपीएटी का हेण्ड आन प्रशिक्षण भी दिया,निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई।पीठासीन अधिकारियों और मतदानअधिकारियों को छोटे छोटे समूह में इलेक्ट्रॉनिक ईव्हीएम व बौचीपीएटी के बारे में विस्तार से समझाईशदेते हुए ईव्हीएम व वीवीपीएटी का संचालन भी करवाया गया।
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मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साईकिल रैली 18 अक्टूबर को
नीमच 16 अक्टूबर 2023,मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहतविभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचनअधिकारी श्री दिनेश जैन के नेतृत्व में 18 अक्टूबर 2023 को अपरान्ह 3.30 बजे कलेक्टर निवासके सामने से वृहद्ध मतदाता जागरूकता साईकिल रैली आयोजित की जा रही है। जिला पंचायत सीईओश्री गुरू प्रसाद ने सभी जिला अधिकारी एवं कर्मचारियों से साईकिल के साथ मतदाता जागरूकता रेली मेंअनिर्वाय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है।
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ग्राम मालखेडा में तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ग्राम चोपाल एवं रैली आयोजित
ग्रामीणों ने लिया शत प्रतिशत मतदान का संकल्प
नीमच 16 अक्टूबर 2023,विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीश्री दिनेश जैन एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ श्री गुरू प्रसाद के मार्गदर्शन वरिर्टनिंग अधिकारी विधानसभा मनासा श्री पवन बारिया के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत मालखेडा मेंमतदान केन्द्र क्रमांक 29 पर मतदाता जागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कियागया। ग्राम मालखेडा में बंजारा समाज के मतदाता ही निवास करते हैं जो कृषि कार्य के अलावा कम्बलव्यवसाय करने हेतु देश के अन्य प्रांतो मे चले जाते हैं। पिछले विधान सभा चुनाव में गांव में मतदानकेन्द्र पर मतदान का प्रतिशत कम रहा था जिसे बढाने के लिये आज ग्राम चोपाल एवं रैली आयोजितकर ग्राम वासीयो से मतदान प्रतिशत बढाने वाले उपायो पर चर्चा की गई तथा मतदान दिवस कोमतदान के लिए गांव में उपस्थित रह कर मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। ग्रामवासियो कोविधानसभा निर्वाचन में मतदानप्रतिशत बढाने का संकल्प गोपाल कृष्ण परिहार स्वीप सहायक नोडलद्वारा दिलाया गया। कार्यक्रम में आंगनवाडी कार्यकर्ता सचिव, सहायक सचिव, शिक्षक, आशा कार्यकर्ताआदि सभी से प्रतिदिन कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि करने के निर्देश दिए गए जिसमें रेली, दिवार परनारे लेखन, मेहन्दी प्रतियोगीता, रंगोली प्रतियोगीता, घर-घर संपर्क व चुनाव के पुर्व पीले चावल देकरआमन्त्रण किया जाना शामिल हैं। उक्त जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनासा श्रीअरविन्द डामोर ने देते हुए ने बताया कि ग्राम पंचायत बालागंज, जमुनियारावजी, भाटखेडीखुर्द, तलाउ,बरलाई, बरखेडा, अल्हेड, दुधलाई, पिपलियाघोटा, जन्नौद, दुरगपुरा, रावतपुरा, लसुडियाआत्री, चुकनी, मोकडी,आमद, पिपलियाहाडी आदि पंचायतो में इसी प्रकार से आयोजन कर मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसारकिया गया।
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कलेक्टर द्वारा चार आरोपियों को किया गया जिला बदर
नीमच 16 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षाअधिनियम-1990 के तहत चार आरोपियों को छ: माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।जिला दण्डाधिकारी द्वारा कडीआंत्री थाना कुकडेश््वर निवासी दिलीप पिता हिरालाल बांछडा, शेरू उर्फ राजकरणपिता हीरालाल बाछडा को छ:माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।इसी तरह एकता कॉलोनी बघाना निवासी फरीदशाह पिता जमील शाह थाना बघाना को छ: माह के एवंगोपाल पिता जितेन्द्र डुंगरवाल निवासी स्कीम नं 7 नीवासी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करनेका आदेश जारी किया गया है। उक्त आरोपीगण नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर,रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं
कर सकेगें।
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विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत ऑनलाइन चालान जमा करने संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न
नीमच 16 अक्टूबर 2023, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल द्वारा निर्वाचनप्रक्रिया अंतर्गत ई-चालान जमा करने की सुविधा के संबंध में प्रशिक्षण देने केनिर्देश दिये गये है । इसके तहत जिला कोषालय अधिकारी श्री बृजमोहन सुरावत एवंकोष एवं लेखा लिपिक श्री वेदप्रकाश सिंह सेंगर, द्वारा सोमवार दो सत्रों में निर्वाचनप्रक्रिया अंतर्गत ई-चालान जमा करने के लिए ऑनलाइन चालान एवं ओ.टी.सी.चालान के संबंध में रिर्टनिंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र नीमच, जावद, मनासा केलिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों केलेखापाल एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण मेंबताया गया कि निर्वाचन प्रकिया अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वालेनामांकन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भरा जाना है । निर्वाचन हेतुअनिवार्य वांछित शुल्क भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी । किन्तु निर्वाचनप्रकिया अंतर्गत नामांकन यदि भौतिक रूप से भरा जाता है तो भी साइबर ट्रेजरीपर राशि ओ.टी.सी. चालान से जमा कर सकते है ।