समाचार मध्यप्रदेश नीमच 14 अक्टूबर 2023

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धार्मिक स्थलों का राजनीतिक प्रायोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा
नीमच 13 अक्टूबर 2023, विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिये भारत निर्वाचनआयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगई है। तदनुसार धार्मिक संस्था(दुरूपयोग निवारण)अधिनियम-1988 के प्रावधानानुसार जिले मेंस्थापित सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरूद्वारा(सिंधी, सिक्ख),गिरजाघर, चर्च,जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन उपासना स्थल तथा,जिन स्थानों परपूजा, प्रार्थना, इबादत की जाती है,ऐसे सभी स्थल,धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक और अन्यप्रायोजनों के लिये दुरूपयोग निवारित करने हेतु धारा-3 के तहत् कोई धार्मिक संस्था याउसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनैतिकप्रयोजन हेतु नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा-4 तहत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला बारूद ले जाने, भण्डारणपर पूर्णतःप्रतिबंध रहेगा लेकिन सिक्ख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाणधारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा-5 के तहत् कतिपय क्रिया-
कलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिषेध रहेगा और धारा-6 मुताबिकराजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेणप्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बताया, कि जिले के सभीधार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग करना पूर्णतःवर्जित है।ऐसेस्थलों में समारोह आयोजित कर धर्म, जाति, समुदाय के बीच शत्रुता, आपसी घृणा या वैमनस्यता की भावना भड़काने पर संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी(धार्मिक संस्था याउसके आध्यात्मक गुरू)द्वारा किसी भी आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानाप्रभारी को सूचना देना अनिवार्य है। सूचना न देना भी एक आपराधिक कृत्य है।सूचना नदेने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3, 5, 6, 7 एवं 9 के तहत् आपराधिक प्रकरण दर्जकिया जावेगा।
जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास और10 हजार रूपये का अर्थदण्ड साथ ही भारतीय दण्ड विधान की धारा-176 के तहत एक माहतक का कारावास या 500 रूपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।
अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान सतत्निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, और अधिनियम के उक्त प्रावधानों सेअनुभाग, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओंएवं संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों को धार्मिक स्थलों के सूचना पटल पर चस्पा केमाध्यम से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है,कि उक्तअधिनियम के तहत् जो कार्य प्रतिबंधित किये गये हैं, उन पर सतत् निगरानी रखी जाकर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायें।
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अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खोलेगा
नीमच 13 अक्टूबर 2023,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन नेबताया,कि जिले के विधान- सभा निर्वाचन क्षेत्र-228-मनासा, विधानसभा क्षेत्र-229-नीमच, एवंविधानसभा क्षैत्र-230-जावद से प्रत्येक निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग केनिर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य किया गया है।विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के पृथक से बैंक खाता खोलने के लिएजिले की समस्त बैंक शाखाओं को अपने स्तर पर निर्देशित किया गया है।
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मतदाता जागरूकता अभियान के संयुक्त तहसील कार्यालय की दीवारों पर बनाई छात्राओं ने संझा
कलेक्टर,एडीएम एंव सीईओ ने किया मतदाता जागरूकता संझा का अवलोकन
नीमच 13 अक्टूबर 2023,मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नीमच शहर के शासकीयउत्कृष्ट विद्यालय नीमच, शासकीय एमएलबी उ.मा.वि. नीमच सिटी की छात्राओं औरआंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत तहसील कार्यालयनीमच की बाउण्ड्री वाल पर मतदाता जागरूकता के स्लोगन पर आधारित आकर्षक संझाबनाई। कलेक्टर श्री दिनेश जैन, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद,एसडीएम डॉ.ममता खेडे ने छात्राओं और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई आकर्षक संझा एवंमतदाता जागरूकता स्लोगन का अवलोकन कर, छात्राओं और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वाराबनाई गई संझा की सराहना की।कलेक्टर श्री जैन ने संयुक्त तहसील कार्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं, अधिकारी,कर्मचारियों को सामुहिक रूप से मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई। इस मौके परतहसीलदार श्री संजय मालवीय, नायब तहसीलदार श्री नवीन गर्ग, सुश्री कविता कंडेला, व अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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निर्वाचन व्यय अनुविक्षण दल निर्वाचन व्यय पर कडी निगरानी रखें श्री– जैन
निर्वाचन व्यय अनुविक्षण समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न
नीमच 13 अक्टूबर 2023, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में अभ्यर्थियों के लिएनिर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों औरराजनैतिक दलों को समान अवसर प्रदान करने के उदेश्य से यह व्यय सीमा निर्धारित की गईहै। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा गठित निर्वाचन व्यय अनुविक्षण दल के सभी सदस्यअभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी रखें और व्यय का सही लेखा संधारित करें। यहनिर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच मेंनिर्वाचन व्यय अनुविक्षण दलों के सदस्यों के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए कही। इस मौकेपर पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलनी, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव साहू ,श्री राजेश शाहएंव डॉ.राजेश पाटीदार भी उपस्थित थे।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार तोलानी ने कहा, कि प्रत्येक थानास्तर पर फ़्लाईंगस्कॉट टीम गठित कर दी गई है। साथ ही सभी दस थानास्तर पर एसएसटी गठित की गई है।एसएसटी में संबंधित थाने में पदस्थ दो-दो पुलिस अधिकारी तैनात किए गए है। एसएसटी व
एफएसटी में शामिल पुलिस अधिकारी अपने टीम के बाकी सदस्यों से परिचय, सम्पर्क एवं संवादकर, एक दूसरे के नम्बरों का आदान-प्रदान कर लें, ताकि उन्हे निर्वाचन के दौरान दायित्वनिर्वहन में कोई असुविधा न होइस प्रशिक्षण में डॉ.राजेश पाटीदार ने निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के दौरे, पुलिस मुख्यालय मेंनोडल अधिकारी, लेखा टीम के दायित्व, पेड न्यूज निगरानी एवं एमसीएमसी के दायित्व, शिकायत
अनुविक्षण, नियंत्रण कक्ष, और काल सेन्टर स्टार प्रचारक की सभा रैली पर होने वाले व्यय कीनिगरानी, हेली काप्टर एवं विमान खर्च स्टार प्रचारक, बैरीकेट तथा मंच, अन्य अनुविक्षण तंत्र,विवाह, सामुदायिक भवनों में उपहार सामग्री भोजन टोकन वितरण, नगद वितरण, एटीएम वैनतथा अन्य द्वारा नगदी ले जाने, अभ्यर्थियों द्वारा लेखों का रख रखाव, निर्वाचन व्ययों केदैनिक लेखों के रजिस्टर केश तथा बैंक रजिस्टर भरने, बैंक रजिस्टर, राजनैतिक दलों अन्यव्यक्तियों द्वारा व्यय आदि बिन्दुओं पर प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रशिक्षण दिया और उपस्थित जनों की जिज्ञासाओं शंकाओं का समाधान भी किया गया।
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