समाचार मध्य प्रदेश नीमच 10 अक्टूबर 2023

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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
नीमच, 9 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिएनीमच में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर1950 और दूरभाष नम्बर 07423-257566 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्त नम्बरों परदर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी डिप्टीकलेक्टर सुश्री किरण आंजना को बनाया गया है।
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राजेश को थाना हाजरी का आदेश
नीमच 9 अक्टूबर 2023, जिला मजिस्ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षाअधिनियम 1990 के तहत अनावेदक राजेश पिता धुरालाल कीर निवासी रावतपुरा थाना मनासाको सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा
निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
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जिले के सभी विश्राम गृह अधिग्रहित
नीमच 9 अक्टूबर 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन व्दारा जारीआदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा की जाचुकी है। जिसके अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन समाप्ति तकके लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।अत: नीमच स्थित शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,लोक निर्माण विभाग, पश्चिम रेल्वे, भारतीय दूरसंचार निगम एवं वन विभाग के स्थानीय सभीविश्रामगृह अन्य आदेश होने तक के लिए अधिग्रहित किए गये है। उक्तानुसार अधिग्रहितविश्रामगृह का कोई भी कक्ष जिला निर्वाचन कार्यालय की बिना अनुमति के आवंटित नहीं कियाजावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टरों पर मुद्रक प्रकाशक का नाम, पता एवं प्रसार अंकित करना अनिवार्य
नीमच 9 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कीघोषणा की जा चुकी है। जिसके अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में 09 अक्टूबर 2023 सेनिर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार सहिता लागू की गई है । भारत निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: 3/9/ (इ.एस.008)/ 94- जे.एस.-11, दिनांक 02 सितम्बर,1994 द्वारा निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुएलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है
।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने आदेश जारी कर जिले के समस्त मुद्रणालयों एवं उनके स्वामी तथा प्रकाशकों को सूचित किया है, कि धारा-127 (क) के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी पैम्फलेट या पोस्टर मुद्रण या मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसीनिर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक किप्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगतरूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो।
कलेक्टर व्दारा जारी आदेशानुसार धारा-127 क (2) के तहत मुद्रण, सामग्री मुद्रित होने केतीन दिनों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित प्रतियों (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्तप्रति सहित) तथा अनुबंध ‘’ख’’ में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर, सत्यापन उपरांत जिलानिर्वाचन अधिकारी को भेजी जावेगी। साथ ही अनुबंध में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथप्रिंट कागजातों की प्रतियों की संख्या, मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा प्रस्तुतकिया जावेगा। धारा-127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार केउल्लंघन होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगतकानूनों के तहत प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है। बिना अभ्यर्थी केविशिष्ठ या सामान्य प्राधिकार के उसकी निर्वाचन संभावनाओं को अग्रसर करना निर्वाचन केसिलसिले में अवैध संदाय की श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधहै। धारा-171 एच के तहत अपराध है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें- श्री जैन
कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
नीमच, 9 अक्टूबर 2023, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों कोआदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है। आयोग के निर्देशानुसारकिसी भी दल के अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि विभिन्न जातियों औरधार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्नकरें या तनाव पैदा करें। कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने उक्तजानकारी सोमवार 8 अक्टूबर 2023 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मान्यता प्राप्तराजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी और उनसे जिले में आदर्श आचरण संहिता काकड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग का आग्रह किया है। बैठक में उप जिला निर्वाचनअधिकारी श्री संजीव साहू, डॉ. राजेश पाटीदार एवं रिटर्निंग आफीसर तथा राजनैतिक दलों केअध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रचार के लिए धर्म स्थलों का उपयोग न हो- बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने आदर्श आचरणसहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा कि किसी दल या उम्मीदवार द्वारा चुनावप्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समितिहोना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए जिसकासंबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्तकरने के लिए जातीय या साम्प्रदायिकभावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ हीमंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप मेंउपयोग नहीं होना चाहिए।
संवेदनशील केन्द्रों पर रहेगी निगरानी:- बैठक में बताया गया, कि जिले के संवेदनशील मतदानकेन्द्रों पर इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिनइन केन्द्रों पर न केवल जिलास्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजररखी जाएगी। इसके लिए वेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चैक पोस्टपर भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जा रहे है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की
जानकारी देते हुए सभी दलों से उनका पालन सुनिशिचित करने का आग्रह किया गया।पेड न्यूज़ पर निगरानी प्रारंभ-आयोग सख्त-कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जिलास्तरीय मीडियामानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से समीक्षाकी जा रही है। यदि किसी समाचार पत्र में पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकरउसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए है।सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चैनल पर विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी कोजिलास्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
भ्रष्ट आचरण से बचे-जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जैन ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा है,कि वे ऐसे कार्यों से बचें जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचारण और अपराध हो जैसेमतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत सत्यापन करना, मतदानकी समाप्ति के लिए नियत समय को समाप्त होने वाली 24 घन्टे के दौरान सामाजिक सभाएंकरना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
सभा एवं जुलूस की अनुमति जरुरी:- मास्टर ट्रेनर्स डा. राजेश पाटीदार ने कहा कि राजनैतिकदलों या अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरोंके सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा, किसी भी परिस्थिति मेंनहीं लेना चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि उनके समर्थक अन्यदलों द्वारा आयोजित सभा स्थल से होकर जुलूस नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरेदल द्वारा सभाएं की जा रही हो। किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में सक्षमप्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देना जरूरी होगा। जहां सभा करने का प्रस्ताव है, वहां
कोई प्रतिबंधात्मक आदेश हो, तो उसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। यदि कोई छूटअपेक्षित हो, तो दल या अभ्यर्थी को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन देकर अनुमतिप्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रस्तावित सभाओं में लाउडस्पीकर की अनुमति लेना भी जरूरी है। जुलूसका आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह तय कर लेना चाहिए कि जुलूस किससमय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा। जुलूस का इंतजाम भीऐसे ढंग से करने के निर्देश दिए गए कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।निर्वाचन प्रक्रिया की दी जानकारी- मास्टर टेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार ने राजनैतिक दलों केप्रतिनिधियों को नामांकन दाखिल करने उसके साथ लगने वाले शपथ-पत्र सभा आमसभा, जुलूसआदि की अनुमति लेने, निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण, चुनाव अवधि के दौरान संधारण आचरणप्रवार वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग, सभाओं और जुलूस संबंधी निर्देश मतदान के 48
घन्टे पूर्व जनसभाओं, लाउड स्पीकर के उपयोग, संबंधी निर्देश, नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने कीप्रक्रिया, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, डमी केन्डीडेट के बारे में जानकारी, विज्ञापन का प्रचारसामग्री का मुद्रण, शासकीय स्थानों पर पोस्टर, बैनर, नारा लेखन आदि बिन्दुओं पर विस्तार सेजानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं,जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान भी किया गया।
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67वीं राज्य स्तरीय शालेय जूडो प्रतियोगिता का शुभारम्भ आज
नीमच 9 अक्टूबर 2023, 67वीं शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत राज्य स्तरीय जूडोप्रतियोगिता का अयोजन आज 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक नीमच में किया जा रहा है।जिसका शुभांरभ आज 10 अक्टूबर 2023 दोपहर 2 बजे स्थानीय श्रीनाथ मैरिज गार्डन नीमचसिटी में कलेक्टर श्री दिनेश जैन, एसपी श्री अमित तोलानी, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिलापंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के आतिथ्य में किया जा रहा है।इस प्रतियोगिता में म.प्र. के विभिन्न संभागीय दल जनजाति कार्य विकास विभाग, रीवा,शहडोल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर , भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर एवं उज्जैन संभाग के 170 बालकएवं 160 बालिका सहित 100 कोच, मैनेजर भाग लेगे। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी नीमच ने दी है।
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जनसुनवाई स्थगित
नीमच 9 अक्टूबर 2023, जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम कीघोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अत: जिला कलेक्टर कार्यालयनीमच सहित विभिन्न कार्यालयों में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी।
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सभी अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें-श्री जैन
कलेक्टर एवं एस.पी.ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक
नीमच, 9 अक्टूबर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्देशों का कडाई से पालन करें। स्तंत्रत,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें। यह निर्देशकलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजितनोडल अधिकारीयो की बैठक में दिये। कलेक्टर ने कहा, कि जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गईहै। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमितकुमार तोलानी, एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्रीगुरूप्रसाद, सभी आरओ, एआरो, पुलिस अधिकारी, मास्टर टेनर डॉ.राजेश पाटीदार एवं विभिन्न विभागों केजिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने आदर्श आचरण संहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा किअधिकारीगण अच्छे से आयोग के निर्देशों का अध्ययन करलें। राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वाराचुनाव प्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समितिहोना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए।जिसका संबंधअन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्त करने के लिएजातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों याअन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए।बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमितकुमार तोलानी ने कहा कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर
इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिन इन केन्द्रों पर नकेवल जिलास्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिएवेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चेक पोस्ट पर भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जारहे है। एसपी श्री तोलानी ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी सेउनका पालन सुनिरिचित करने का आग्रह किया।
एडीएम सुश्री नेहामीना ने कहा, कि जिलास्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जायेगी है। यदि किसी समाचार पत्रमें पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकर उसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए हैं। प्रिंट मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चैनल पर खबर या विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।मास्टर टेनर्स डा.राजेश पाटीदार ने आयोग के जारी निर्देशानुसार पीपीटी के माध्यम से आचरण सहिंता के बारे विस्तार से जानकारी दी।
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‘’ सारे काम छोड-दो-सबसे पहले वोट दों’’ के नारों से गूंज उठा नीमच शहर
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नीमच में वृहद मानव श्रृंखला बनाई गई
नीमच 9 अक्टूबर 2023, नीमच जिला इस बार मतदान में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए तैयार है।आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तिथि निर्धारित होते ही नीमच नगर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचनअधिकारी श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व जिला नोडलअधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) श्री गुरुप्रसाद के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग, महिलाएवं बाल विकास विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से विद्यार्थियों, कर्मचारी वआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से नीमच नगर में मानव श्रृंखला का निर्माण करके नीमच नगर केमतदाताओं को विधानसभा निर्वाचन 2023 में शत प्रतिशत मतदान करने हेतु जागरूक किया गया।मानव श्रृंखला में महिला बाल विकास विभाग का स्टाफ भी सम्मिलित हुआ। मानव श्रृखला उत्कृष्टउ.मा.वि. नीमच, बालक उमावि क्रमांक 2 नीमच, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच, पीजी कालेजनीमच, सी.एम.राईज स्कूलनीमच, अल्फा स्कूल, अभ्युदय स्कूल, शा.उ.मा.वि. क्रमांक 02 नीमच, मॉडलस्कूल डेमोक्रेटिक स्कूल, एनिमेंट स्कूल आदि के लगभग 4500 विद्यार्थियों द्वारा इसमें अपनी सहभागिताकी गई।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला पंचायत के नेतृत्व में अलग-अलग चार स्थान मेसी शोरुमचौराहा, लायंस डेन, लायंस पार्क चौराहा, एवं फोर जीरो, भारत माता चौराहे पर इन विद्यालयों के कक्षा10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्रा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व कर्मचारी सम्मिलित हुए। इन बच्चों मेंसे अधिकांश स्कूल स्तरीय इलेक्टरल लिटरेसी क्लब (भविष्य के मतदाता क्लब के सदस्य) थे। बच्चोंद्वारा हाथ में तख्तीयां व बैनर लेकर के मानव श्रृंखला में मतदाता जागरूकता के लिए प्रेरित करने केनारे भी लगाए गए। इस अवसर पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मानव श्रृखंला मेसी शोरूमसे लायंस डेन से लायंस पार्क से 40 (भारत माता) चौराहा तक बनाई गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारीजिला पंचायत गुरुप्रसाद द्वारा संपूर्ण मार्ग पर पैदल भ्रमण कर, बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चोंके साथ मतदान में भाग लेने की अपील नागरिकों से की गई। इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस नीमचद्वारा भी सहयोग प्रदान कियागया।