रतलाममध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 10 अक्टूबर 2023

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जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू की गई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को आहूत की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई तथा निर्वाचन से जुड़े नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन अवधि के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयों से अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी व्यक्ति जो निर्वाचन से जुड़ा है द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन प्रचार, निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मीडिया में पैड न्यूज़ की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी कमेटी द्वारा निगरानी कार्य किया जाएगा।

निर्वाचन अवधि के दौरान शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली के तहत कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 तथा लैंडलाइन नंबर 07412-270487 कार्य करेंगे। टोल फ्री कॉल सेंटर तथा लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। सभी शिकायतों को तुरंत निपटाया जाएगा। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। नागरिकों के लिए चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता और व्यय उल्लंघनों की रिपोर्ट करने हेतु विजिलेंस एप भी उपलब्ध है। इस ऐप का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक सदाचार की घटनाओं को देखने के कुछ ही मिनट के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हुए बगैर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता है।

निर्वाचन की घोषणा दिनांक से परिणाम की घोषणा दिनांक तक की निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक लाउड स्पीकर उपयोग की अनुमति दी जाएगी। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए चालित वाहनों पर लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं जिसमें ट्रकों, टेंपो, टैक्सी व तीन पहिया स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि शामिल है के पंजीकरण की सूचना अनुमति देने वाले अधिकारी को दी जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा परमिट देने वाले वाहन की इस पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाएगा। कोई भी वह जिस पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उसके पास परमिट न होने की दशा में लाउड स्पीकर उपकरण जप्त कर लिया जाएगा। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनीति के दल उम्मीदवार, व्यक्ति को निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में धर्म के नाम का या धार्मिक आधार का या ऐसी किसी भी गतिविधि के इस्तेमाल का उपयोग नहीं करना है जिससे लोगों के विभिन्न वर्गों या समूहों के बीच वैमनष्यता पैदा होने की संभावना हो।

कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के नामांकन जमा करने हेतु जिले में स्थान निश्चित है, इसके तहत रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण का न्यायालय कक्ष, विधानसभा क्षेत्र रतलाम शहर के लिए एसडीएम रतलाम शहर का न्यायालय कक्ष नवीन कलेक्टर भवन, सैलाना के लिए एसडीएम सैलाना का न्यायालय कक्ष, जावरा के लिए एसडीएम जावरा का न्यायालय कक्ष तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए एसडीएम आलोट का न्यायालय कक्ष निर्धारित किया गया है। रतलाम जिले में मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में 11 लाख 1741 मतदाता है, इनमें पुरुष मतदाता 550 811 तथा महिला मतदाता 55 0894 है। जिले में विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला एमसीएमसी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी दल कार्य करेंगे।

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जिले में आदर्श आचरण कड़ाई से लागू की जाएगी

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का रतलाम जिले में भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में भी प्रदेश के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों, दलों, नेताओं के साथ आम लोगों को भी संहिता का पालन करना होगा, जिसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में लागू की आदर्श आरक्षण संहिता के संबंध में पत्रकारों को अवगत कराया। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लौढा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए नियम बनाए हैं और इनसे आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पहुंचने, बाथरूम, पीने का पानी, वील चेयर जैसी सभी व्यवस्था रहेंगी। एसपी ने भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का पालन करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी वैबकास्टिंग के माध्यम से होगी। गश्त और नाकों के साथ विजिलेंस टीमें भी तैनात रहेंगी। इलेक्ट्रानिक प्रिंट मिडिया तथा सोशल मीडिया पर भी नियम लागू किए गए है। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। विज्ञापन प्रमाणन का कार्य भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा किया जाएगा।

पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनावश्यक भीड़ लगाने, बिना अनुमति प्रदर्शन, आयोजनों पर कार्रवाई होगी। लाऊड स्पीकर का प्रयोग भी इसी दायरे में रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी विचारधारा, योजना, पार्टी, प्रत्याशी के प्रचार से संबंधित बैनर, पोस्टर, झंडा, बैज आदि अनुमति बिना नहीं लगेगा, उसकी राशि भी व्यय में जुड़ेगी। लाईसेंसी हथियारों को निवास के थाना क्षेत्रों में जमा करवाना अनिवार्य है। जिले में करीब सवा तीन हजार लाईसेंसी हथियार हैं। जिले में नए विकास कार्य प्रारंभ नहीं होंगे। पशुओं का उपयोग किसी भी प्रचार प्रक्रिया में नहीं होगा। आचार संहिता के दौरान संदेह होने पर आधिकारिक टीमें जांच कर सकेंगी और किसी भी व्यक्ति के पास अधिक नगदी, सोना-चांदी आदि होने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यक्ति रुपए को लाने का ठोस कारण, बैंक या जहां से राशि आहरित हुई उसके दस्तावेज आदि प्रस्तुत करता है तो ही राशि लौटाई जाएगी।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में कुल 1295 मतदान केंद्रों में से 100 केंद्र केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सभी दायित्व केवल महिलाएँ संभालेंगी। इनके अलावा हर विधानसभा में एक-एक मतदान केंद्र पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होगा। यहां निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था वे संभालेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 40399 नए वोटर जुड़े हैं। ये पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार जिले में भी 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। बीएलओ इनके घर आकर इनसे पोस्टल बैलेट सुविधा हेतु स्वीकृत फार्म लेंगे। स्वीकृति मिलने पर इनके घर आकर इनसे वोट डलवाने की व्यवस्था की जाएगी जाकि इन्हें मतदान केंद्र तक आने की दिक्कत न हो। जिले में 80 वर्ष से अधिक 15539 और 8600 दिव्यांग मतदाता हैं।

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जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

        रतलाम 09 अक्टूबर 2023/ चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही रतलाम जिले में भी आदर्श आचरण संहिता जारी हो चुकी है। रतलाम जिले में आचरण संहिता को प्रभावी रुप से लागू करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, संबंधित व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामान्य व्यक्तियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नही किये जायेंगे जो कार्य वर्तमान में मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं वे अब प्रारंभ नहीं होंगे तथा जो कार्य भौतिक रूप से मौके पर प्रचलित है केवल वही कार्य प्रचलित कर सकेंगे। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय या शासन के आर्थिक मद सहायता प्राप्त सभी सार्वजनिक संपत्तियां/भवनों में किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, कटआउट, लिखावट इत्यादि नही लग सकेंगे। जहां इस तरह की कोई सामग्री यदि लगी हुई है तो उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे। उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जावे।

यदि किसी निजी संपत्ति पर बगैर अनुमति के कोई प्रचार सामग्री लगी हुई पाई जाती है तो, संबंधित संपत्ति स्वामी की सहमति न होने पर उसे भी तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावे। झ सभी शासकीय वाहन यथा जीप, कार, ट्रेक्स, ट्रेक्टर, ट्रक, लोडिंग वाहन, मिनी बस, कचरा वाहन आदि जो केंद्र शासन, राज्य शासन, अर्द्ध शासकीय संस्थान, नगरीय निकाय, पंचायतों, निगम, मण्डलों, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, कॉपरेटिव सोसायटी आदि जिसमें किसी संस्था को शासकीय अनुदान या सहायता प्राप्त हो रही है, काउपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये राजनैतिक पार्टी / पदाधिकारी के द्वारा नही किया जा सकेगा। ऐसे सभी वाहन, वाहन चालक सहित तत्काल आज ही अपर जिला दण्डाधिकारी रतलाम की सुपुर्दगी में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिन वाहनों में शासकीय अथवा अशासकीय पद पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला सहकारी बैंक, कृषि उपज मण्डी, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियां, आदि के द्वारा अपनी निधि से जनप्रतिनिधियों के लिये वाहन लगाये गये हैं ऐसे सभी वाहनों को तत्काल आज ही हटा लिया जावे और जन प्रतिनिधियों को वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जावे। सभी वेबसाइट पर बने राजनैतिक जनप्रतिनिधियों के संदेश, फोटो, रिफरेंस आदि तत्काल प्रभाव से हटा लिये जायें लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल के फोटो को नही हटाया जावे।

आगामी 2 दिवस के भीतर समस्त कार्य विभाग तथा स्थानीय निकाय निम्न दो श्रेणी के कार्यों की सूची अविलंब जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।ऐसे सभी कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर पूर्व से प्रचलित है। ब. ऐसे सभी नवीन कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों अथवा ऐसे संस्थान जहां शासकीय निधि का उपयोग हो रहा है, सभी प्रकार के राजनैतिक फोटो, जनप्रतिनिधियों के नाम चाहे वह किसी भी रूप में अंकित हो को तत्काल प्रभाव से हटा दिये जाये। किसी भी शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय स्थान पर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के फोटो, योजनाओं के होर्डिंग, बैनर, यात्री प्रतिक्षालय, पानी के टैंकर आदि जिनमें जनप्रतिनिधियों के फोटो/नाम अंकित है। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावे।

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आदर्श आचरण संहिता के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा समय सीमा के भीतर की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश जारी

        रतलाम 09 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले में लागू आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रि.यान्वयन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि आयोग के मंशानुसार जिले में 24 घंटे, 48 घंटे तथा 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्यवाहियां समयबद्ध रुप से अंजाम देवें।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि शासकीय परिसर, कार्यालय, भवन पर से दीवार लेखन, पोस्टर, कागज या किसी अन्य रूप से विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि को निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिया जाये।

सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, कागजात के रूप में या किसी अन्य रूप में विरूपण, सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों पर कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अडडे, रेल्वे पुल, रोडवेज बस स्टैंड, शासकीय बसें, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगरीय निकाय, स्थानीय निकायों के भवन आदि जैसे स्थानों पर से निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के भीतर तत्काल हटा दिये जाये।

किसी भी स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अधीन निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर तत्काल हटा दिया जाये। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाकर संलग्न निर्धारित प्रपत्र एमसीसी-1, एमसीसी-2 में प्रतिदिन की जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर द्वारा आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एमसीसी दलों का गठन किया गया है जिसके नोडल अधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राधेश्याम मण्डलोई को बनाया गया है।

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पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिक, कांच अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दजृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक या कर्मचारी कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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पेट्रोल पम्प संचालक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा 2023 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसी टीवी कैमरे लगवाएंगे तथा कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि उसमें पेट्रोल पम्प पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दें। संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसी टीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घंटे आवश्यकता पडने पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पम्प परिसर में मतदाता जागरुकता करने संबंधी फ्लेक्स सहज दृश्य स्तल पर प्रदर्शित करेंगे।

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व्युइंग दल का गठन

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के निर्वाचन व्यय से संबंधित शिकायतों, सूचनाओं की वीडियोग्राफी उपरांत सीडी, डीवीडी के अवलोकन करने व सीडी, डीवीडी के आधार पर चुनाव प्रचार व्यय का आंकलन करने के लिए गठित व्युइंग दल में 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) के लिए प्रभारी अधिकारी सहायक प्राध्यापक डा. के.सी. नाहर तथा सहयोगी के रुप में कार्या. अधी. उपसंचालक किसान कल्याण श्रीमती अर्चना नागदेवे तथा 220 रतलाम (शहर) के लिए व्याख्याता श्री सुधीर गुप्ता तथा सहयोगी के रुप में एव्हीएफओ उपसंचालक पशुपालन श्रीमती चन्दप्रभा कुमावत को नियोजित किया गया है। यह दल संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर उनके मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य सम्पादित करेंगे।

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अवकाश प्रतिबंधित

रतलाम 09 अक्टूबर 2023/  जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में केन्द्र, राज्य शासन एवं केन्द्र तथा राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकायों, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर कलेक्टर की सहमति के बगैर किसी भी कार्मिक या किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में मान्य/अनुशंसित किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यन्त आवश्यक हो अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति, अनुशंसा के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की नस्ती सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी (मेन पावर) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के अवकाश का निराकरण नोडल अधिकारी (मेन पावर) अपने स्वयं के स्तर से करेंगे।

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आचार संहिता लागू होने के पश्चात कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शहर में निरीक्षण कर

राजनीतिक पोस्टर, होर्डिंग हटवाए

         रतलाम 09 अक्टूबर 2023/ निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आचार संहिता लागू करने के पश्चात कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा को साथ लेकर शहर में निरीक्षण किया। संपत्ति विरुपण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत शहर में प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर राजनीतिक व्यक्तियों एवं दलों से संबंधित पोस्टर बैनर, फ्लेक्स आदि हटवाए। इस दौरान साथ चल रहे निगम आयुक्त तथा निगम के अमले को सघन कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी इस दौरान शहर के डालु मोदी बाजार चौराहा, दो बत्ती, बस स्टैंड, राम मंदिर तिराहा, चांदनी चौक, माणक चौक इत्यादि प्रमुख बाजारों में पहुंचे।

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