करोडों रूपये की भूमि हडप करने का षडयंत्र रचते हुए फर्जी विक्रय पत्र व वसीयतनामा तैयार करने वाले आरोपीयों को 7-7 साल का कठोर कारावास

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मंदसौर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण राजकुमार पिता बिठठल बंधबार उम्र 49 साल नि0 एकता कालोनी मंदसौर ,पिंकेष पिता दिनेष कुमार रेटूदिया धोबी उम्र 28 साल नि0 बडी होली मंदसौर, रूपेश पिता शंभुलाल सेन उम्र 35 साल बामना गली मंदसौर, पुखराज पिता शिवनारायण सोनी उम्र 45 साल नि0 बामना गली मंदसौर को फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपीगण को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7-7 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन सहा0 मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ बलराम सोलंकी द्वारा बताया कि फरियादी मुकेष पटेल की षिकायत पर उसके पिता सर्वदमन पटेल के स्वत्व की रेलवे स्टेषन मंदसौर की सर्वे नंबर 692 व 694 की भूमि के फर्जी विक्रय पत्र एवं वसीयतनामा से भूमि हडपने की नियत से आरोपीगण राजकुमार बंधवार व पुखराज सोनी द्वारा सर्वदमन पटेल के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर चंद्रकला बाई के नाम से फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर उप पंजीयक कार्यालय में अस्थायी रूप से कार्यरत रूपेष व पिंकेष के सहयोग पूर्व से संस्थित मूल विक्रय पत्र के स्थान पर फर्जी विक्रय पत्र संधारित अभिलेख में संलग्न कर कथित चंद्रकला बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई जिसकी षिकायत पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420, 466, 467, 468,471,472,473,120 बी भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों व तर्कों के आधार पर आरोपीगण को उक्त संपत्ति हडप करने की नियत से कथित कूटरचित विक्रय पत्र व वसीयत रचने का दोषी मानते हुए दंडित किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह पंवार द्वारा किया गया।