कार्यवाहीन्यायमंदसौरमध्यप्रदेश

भ्रष्ट पटवारी व साथी को हूआ 04 वर्ष का कारावास व 20,000 रू जुर्माना

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पैतृक जमीन के बंटवारा पावती बनाने के लिए की थी 3,50,000/-रूपये रिश्वत की मांग

मदंसौर।  विशेष न्यायधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (श्री किशोर कुमार गेहलोत सा0) मंदसौर के द्वारा आरोपी पटवारी- रवि आचार्य पिता ईश्वर चंद्र आचार्य, नि0 भागवत नगर, मंदसौर व साथी आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, नि0 42, संजीत नगर, मंदसौर को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हूए 04-04 वर्ष का कारावास व 20,000-20,0000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया कि हीरालाल माली नि0 टिगरीया मदंसौर ने दिंनाक-23.02.2015 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पटवारी-रवि आचार्य, हल्का नंबर- 29, मंदसौर के द्वारा उसके ताउजी स्व0 राजाराम माली की जमीन की पावतीयां लडकियों के नाम बनाने एवं पैतृक जमीन का बंटवारा व बंटवारा नक्शा बनवाने हेतु साढे़ तीन लाख रूपये रिश्वत की मांग की शिकायत आवेदन लिखीत में प्रस्तुत किया जिस पर लोकायुक्त निरीक्षक-बसंत श्रीवास्तव, उज्जैन के द्वारा रिश्वत मांग की तस्दीक हेतु आवेदक हीरालाल को एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर रिश्वत मांग की बातचीत को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर उसके साथ आरक्षक-मोहम्मद इसरार को रवाना किया गया । दिंनाक- 23.02.2015 को ही सांय काल आवेदक मय आरक्षक व भांजा राजेश माली के रिश्वत मांग की वार्ता को रिकॉर्ड कर, वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया व साथ ही एक आवेदन पत्र भी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर बताया की निवेदन पर पटवारी-रवि आचार्य डेढ लाख रूपये में पावती बनाने को तैयार हो गया है रूपये लेकर दिंनाक- 24.02.2015 को अपने निजी कार्यालय दत्त मंदिर रोड, मंदसौर में बुलाया है। लोकायुक्त निरी-बसंत श्रीवास्तव के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने हेतु आवेदक को केमीकल (पॉउडर) लगे रिश्वत के नोटों को आवेदक हीरालाल व उसका भांजा राजेश माली दिंनाक- 24.02.2015 को पटवारी के बताए स्थान पर पहूंचे व रिश्वत के नोट पटवारी-रवि आचार्य को दिए व आवेदक ने रिश्वत देकर लोकायुक्त पुलिस को इशारा करा, इशारा पाते ही लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी-रवि आचार्य को पकडने के लिए पहूंची इतने में रवि आचार्य ने लोकायुक्त पुलिस को आते देख रिश्वत की रकम अपने साथी जयप्रकाश को दे दी ओर लोकायुक्त पुलिस को धक्का देकर मौके से भाग गया । पटवारी-रवि आचार्य के भागने के बाद उसके साथी जयप्रकाश जिसे पटवारी ने रिश्वत के नोट दिए थे को पकडा व उसके कब्जे से लोकायुक्त पुलिस ने नोटो को जप्त किया। बाद मौके पर ट्रेप दल के द्वारा मौके की समस्त विधिक कार्यवाही कर बाद अपराध क्रमांक- 52/2015, धारा-7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 120-बी भादवि मेें अनुसंधान पूर्ण कर पटवारी-रवि आचार्य व साथी जयप्रकाश के विरूद्ध विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेें अभियोग पत्र प्रस्तुत किया । अपराध में अनुसंधान लोकायुक्त निरीक्षक- बसंत श्रीवास्तव, उज्जैन के द्वारा किया गया ।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी उप संचालक अभियोजन श्री सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा की गई । माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा रखे गए सुदृढ़ तथ्यों/आधारों से सहमत होते हूए आज दिंनाक- 31.12.2022 को आरोपी पटवारी- रवि आचार्य पिता ईश्वर चंद्र आचार्य, नि0 भागवत नगर, मंदसौर व आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, नि0 42, संजीत नगर, मंदसौर को माननीय विशेष न्यायधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (श्री किशोर कुमार गेहलोत सा0) मंदसौर को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हूए 04-04 वर्ष का कारावास व 20,000-20,0000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन श्री सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा किया गया ।

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