बिहारनिर्वाचनयोजनाराजनीति

बिहार सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, अब नगर निकाय बैठक में इन्हें होना होगा शामिल।

बिहार सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, अब नगर निकाय बैठक में इन्हें होना होगा शामिल।

 

 

 

पटना:–

 

 

बिहार सरकार ने नगर निकाय को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिससे अब राज्य के नगर निकाय में सुधार होने की उम्मीद है. सभी नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद को पत्र जारी कर आदेश दिया गया है. अब विधायक और सांसदों के प्रतिनिधि अपनी गाड़ी पर अपने नाम का बोर्ड नहीं लगा सकेंगे. इसके साथ ही अब नगर निकाय की बैठक में राज्यसभा या लोकसभा के सांसद और विधान परिषद या विधायक के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकेंगे बल्कि उन्हें अब हर बैठक में खुद ही शामिल होना होगा.

 

गाड़ी पर नहीं लगा सकते हैं बोर्ड

जारी किये गए पत्र में कहा गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अपनी गाड़ी पर किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगा सकते हैं. किसी भी गाड़ी पर उनका नाम या पद का नाम नहीं होना चाहिए. इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगा सकते हैं. उनकर लिए नियम नहीं बदले हैं.

 

नगर निकाय की बैठक में होना होगा शामिल 

वहीं, जारी किए गए पत्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय की बैठक में अब राज्यसभा या लोकसभा सांसद और विधान परिषद या विधानसभा सदस्य को खुद ही शामिल होना होगा. उनके प्रतिनिधि अब इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग ने ये आदेश जारी किया है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}