औरंगाबादन्यायबिहार

पीड़ित प्रतिकर योजना और पाॅक्सो अधिनियम पर पैनल अधिवक्ताओ का प्रषिक्षणः- पैनल अधिवक्ता निःशुल्क विधिक सहायता का वाहक-सचिव।  

पीड़ित प्रतिकर योजना और पाॅक्सो अधिनियम पर पैनल अधिवक्ताओ का प्रषिक्षणः- पैनल अधिवक्ता निःशुल्क विधिक सहायता का वाहक-सचिव।

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता

 

 

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रकोष्ठ में आज प्राधिकार से जुड़े पैनल अधिवक्ताओं को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के साथ-साथ कई विषयों पर पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण सत्र का मुख्य उद्देष्य पैनल अधिवक्ताओं को और प्रतिस्पर्धी तथा उर्जा के साथ कार्य करने हेतु तैयार किया जाना है जिससे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत कोई भी विधिक सहायता चाहने वाले लोगो को आपके द्वारा विधिक सहायता प्रदान किया जाता है तो अपने उद्देष्यों में सफल हो और विधिक सहायता देने में आपको ज्यादा-से ज्यादा सफलता मिल सके। बैठक में सचिव द्वारा बताया गया कि प्राधिकार के तहत आवंटित जितने भी वाद पैनल अधिवक्ताओं को दिये गये हैं उसमें उर्जा लगाकर कार्य करें ताकि प्राधिकार में आये लोगों को प्राधिकार के प्रति विश्वास और बढ़े तथा समाज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जरूरतमंद लोगों को लाभ लेने में किसी भी तरह की संकोच न हो और वे प्राधिकार से लाभ ले सके। उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में कहा कि कहा कि प्राधिकार के तहत मिलने वाली सुविधाओं का सद्पयोग हो और उसका परिणाम साकारात्मक आये। इसी उद्देष्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय में कार्यरत विशेष न्यायाधीश तथा विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं को विशेष जागरूकता सह सेमीनार का आयोजन किया गया।

पैनल अधिवक्ताओं को पाॅक्सो अधिनियम की बारीकियों की जानकारी आवश्यक-मीतु सिंह

इस प्रशिक्षण के दूसर सत्र में इसी सत्र में श्रीमती मितु सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो द्वारा पाॅक्सो अधिनियम से जुड़े कानूनों पर विस्तार से बताया गया सभी पैनल अधिवक्ताओं को पाॅक्सो अधिनियम और उससे जुड़े कानूनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा गया कि आपको पाॅक्सो अधिनियम से जुड़े कानूनों को बारीरियों को जानना आवष्यक है जिससे कि आपके पास कोई पाॅक्सो अधिनियम से सम्बन्धित मामला आता है तो आपको विधिक सहायता प्रदान करने में काफी सहुलियत होगी। उनके द्वारा कहा गया कि पाॅक्सो को बचाव करते समय कई महत्वपूर्ण विन्दुओं को जानना और पालन करना बेहद ही आवष्यक है जैसे पीड़िता का पहचान का उजागर न करना, उससे प्रतिपरीक्षण के दौरान संयमित सवाल करना तथा प्रतिपरीक्षण की नियम को विस्तार से उनके द्वारा इस प्रशिक्षण सत्र में बताया गया। इसके साथ-साथ उनके द्वारा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा उठाये गये कई सवालों का जबाव विस्तारपूर्वक दिया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री शिवलाल मेहता के द्वारा इस प्रशिक्षण सत्र में अभियोजन से सम्बन्धित कई जानकारी पैनल अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया गया।

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