न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

भतीजे की हत्या कर कुंए में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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शाजापुर। माननीय न्या‍यालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी शिवलाल उर्फ शिवनारायण पिता बापूजी निवासी ग्राम सागडिया थाना मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 2000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 506(भाग 2) भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अतिरिक्ति जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 04/08/2020 को सुबह 10 बजे ग्राम सागडिया का कोटवार मुरली, आटा पिसाने ग्राम चौमा गया था, उसी समय गांव के गोकुल ने उसे फोन करके बताया कि महादेव पहाडी के नीचे नाले के पास स्थित शिवलाल के खेत के कुंए के पास आयुष के जूते पडे है किंतु आयुष वहां पर नहीं है। इसके पश्चात उक्त ग्राम कोटवार मौके पर गया, जहां उसे गांव के शिवलाल व भागीरथ मिले, जिन्हो्ने कुंए के पाने में देखा तो पानी में बुलबुले आ रहे थे‍। जिसकी सूचना ग्राम कोटवार ने पुलिस थाना मो0 बडोदिया को दी। जिस पर से थाना मो0बडोदिया से निरीक्षक उदय सिंह अलावा मय पुलिस बल घटना स्थल महादेव पहाडी के नीचे शिवलाल के खेत के कुंए के पास पहुंचे। जहां पर ग्राम कोटवार मुरली व अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। मोके पर पुलिस ने कुंए मे से लाश तलाशी का पंचनामा तैयार किया तथा पानी में रस्सा बिलाई डाली तो कुंए के पानी में आयुष का शव मृत अवस्था में निकाला। जिसके दाहिने पैर में एक पत्थर 12 से 15 किलो का रस्सी से बंधा पाया गया। घटना स्थल पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर ग्राम कोटवार के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध की गई ।

मर्ग जांच में पुलिस ने पाया कि, घटना वाली शाम रात को आरोपी शिवलाल व आयुष के मध्य सोयाबीन की फसल की बात को लेकर झगडा हुआ था। झगडा होने के पश्‍चात आयुष उसके खेत महादेव पहाडी वाले खेत पर रखवाली करने व मवेशियों को भगाने के लिये अकेला गया था । इसके तत्‍पश्‍चात उसका भाई करण खेत पर गया जहां पर उसने उसके काका आरोपी शिवलाल को उसके भाई आयुष के साथ मारपीट कर गला दबाते हुये देखा था और उसके बाद आरोपी शिवलाल ने आयुष के सीधे पैर में रस्सी से 12-15 किलो का पत्थर बांधकर उसे कुंए में फेक दिया था। आरोपी शिवलाल ने मृतक आयुष के भाई करण को धमकी दी थी कि अगर किसी को यह घटना बताई तो तुझे भी इसी तरह मार दूंगा।

संपूर्ण मर्ग जांच पर से पुलिस द्वारा थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना मो0बडोदिया के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी शिवलाल के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

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