बलात्कार के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर लूटपाट करने वाले को न्यायालय ने सुनाई सजा

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बलात्कार के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर लूटपाट करने वाले को न्यायालय ने सुनाई सजा
मंदसौर। बलात्कार के झूठे आरोप में फसाने की धमकी देकर लूटपाट करने वाले आरोपियों को सात साल का सश्रम कारावास एवं जुर्माना से अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा दण्डित किया गया।अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा द्वारा बताया गया कि मामला वर्ष 2020 का होकर फरियादी नंदकिशोर ने पुलिस थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर पर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह एलआईसी एजेंट का काम करता है दिनांक 10.11.2020 को उसके मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया, जिसने उसे एल.आई.सी की पॉलिसी लेने के लिये मल्हारगढ़ बुलाया, तब वह दिनांक 17.11.2020 को दिन में करीब दो बजे उसकी मोटरसाईकल से मल्हारगढ़ आया जहां फोन करने वाली महिला मिली एवं उससे अन्यन्त्र चलने के लिये कहा, वह उस महिला को बिठाकर थोडा आगे नीमच रोड पर गया तो उस महिला ने आगे जंगल में चलने का कहा। उसने जंगल मे जाने से मना कर दिया तभी दो मोटरसाइकिल पर दो औरते दो आदमी आकर उसका रास्ता रोककर कहने लगे की हमारी पायल को बिगाड रहा है। उक्त सभी एक दुसरे को ममता कुशालीबाई, भय्यू व श्यामलाल नाम से बोल रहे थे। इन लोगों ने उसकी जेब से मोबाइल, पर्स, व उसमें रखे तीन हजार रूपये, आधार कार्ड, एलआईसी आईडी छिन लिये एवं उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने का कहने लगे तभी उसका परिचित कारुलाल गोस्वामी आया जिसने आकर रिपोर्ट लिखाने से मना कर आपस में समझने को कहा तो चारो लोगो ने तीन लाख रूपये की मांग की। उसने इन लोगों को डर के मारे पचास हजार रूपये देने का कहा तो उसे मोटरसाइकिल से मनासा ले गए जहां उसने हरलाल से पचास हजार रूपये मंगवाकर आरोपीगण को दिये और आरोपीगण रूपये लेकर चले गए। इस रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मल्हारगढ़ पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 242/2020 पंजीबद्ध किया गया आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है।अभियोजन पक्ष की और से न्यायालय में कुल 12 साक्षियों के कथन कराये गये है, एवं 25 दस्तावेज प्रमाणित कराये गये अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुवे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण श्यामलाल उर्फ समरथ पिता गंगाराम मोगिया नि ग्राम सावन, गुलाम हैदर उर्फ भय्यु पिता अब्दुला अजीज शेष नि. ग्राम बादरीपुरा (रामपुरा), नाथीबाई उर्फ सुगन पुखईया पति गुलाम हैदर निवासी भारखेडी, कुशालीबाई पति श्यामलाल मोगिया नि. सावन, ममताबाई पति कारूलाल उर्फ करण गोस्वामी निवासी गोपालपुरा, पायल पति पवन राजपुत निवासी नरसिंहपुरा मंदसौर को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रूपये से दण्डित किया गया।मामले में सफल पैरवी, लोक अभियोजक तेजपालसिंह शक्तावत एवं अपरलोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा एवं भगवानसिंह चौहान द्वारा की गई।