दुधाखेड़ी माताजी मंदिर के पैसों का गबन करने वाले आरोपी गणों को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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गरोठ। तत्कालीन शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बाबुल्दा पदम कुमार जैन के द्वारा 10 जनवरी 2019 को थाना भानपुरा पर प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक 20/ 2019 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवी में पंजीबद्ध किया गया।
आवेदन अनुसार आरोपी विष्णु कुमार उपाध्याय द्वारा दुधाखेड़ी माताजी मंदिर की हिफाजत की राशि 40 लाख रुपए की एडवाईज बनाकर अपनी माता भाई पत्नी एवं मित्रों के खातों में पैसा ट्रांसफर करवा कर फर्जी तरीके से आहरण कर गबन किया। जिस पर थाना भानपुरा द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी गणों विष्णु उपाध्याय इनकी मां रेखा बाई उपाध्याय पत्नी रिया उपाध्याय एवं अन्य आरोपी पियूष उपाध्याय, सत्यनारायण पाटीदार, रामविलास पाटीदार, शीतल पाटीदार, बालकिशन पाटीदार, पदम जैन ने दुधाखेड़ी माताजी के दीपा जीत का गबन किया था पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में उक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षियों के साथ करवा कर घटना को शंका में परे प्रमाणित किया गया।न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार पाराशर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भानपुरा द्वारा न्यायालयीन विचारण के दौरान आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध में संलित्पता एवं दोषी पाए जाने से मुख्य आरोपी अपराध का सूत्रधार विष्णु उपाध्याय को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 9000 रुपए जुर्माना एवं उनकी मां रेखा बाई उपाध्याय, पत्नी रिया उपाध्याय, भाई पीयूष उपाध्याय एवं शेष आरोपियों सत्यनारायण पाटीदार, रामविलास पाटीदार, शीतल पाटीदार, बालकिशन पाटीदार प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
पदम कुमार जैन तत्कालीन शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बाबुल्दा के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य ना होने से दोषमुक्त किया गया।
इस प्रकरण की महत्वपूर्ण विवेचना राकेश चौधरी उप निरीक्षक द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण का न्यायालय में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक हरीवल्लभ पाटीदार एवं सतीश वर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।