महिलाओं को सशक्त बना रही शिवराज सरकार की ये योजना, मिलेंगे दो लाख रुपये

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शिवराज सरकार प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही
जिसके तहत विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
✍️विकास तिवारी
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने और उन्हे सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसको लेकर शिवराज सरकार प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ चला रही है, जिसके तहत विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
क्या है उद्देश्य ?
मध्य प्रदेश में रहने वाली विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ चलाई जा रही है।
किन्हे मिलेगा योजना का लाभ ?
इस योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा।
क्या है शर्ते ?
आवेदका और उसका पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो
विवाह के दौरान आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो
आवेदिका आयकर दाता न हो
आवेदिका शासकीय सेवा में न हो
आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो
क्या है अन्य शर्तें ?
आवेदिका का जिसके साथ विवाह हुआ हो, उसकी जीवित पत्नी न हो।
इस योजना का लाभ लेने के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।इस योजना में सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा।आवेदिका के नाबालिग बच्चे होने पर उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी दंपत्ति की होगी।
विवाह होने के एक साल के अंदर आवेदन करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा।खास बात यह है कि इस योजना में बीपीएल कार्ड का बंधन नहीं है
कैसे करें आवेदन ?
जिस जिले से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है वहां के जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को देना अनिवार्य होगा
कौन से दस्तावेज देने होंंगे ?
आवेदिका और उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, दंपत्ति की समग्र आईडी, दंपत्ति का आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, दंपत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
आवेदिका के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण,
आयकर दाता न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र,
शासकीय सेवा में न होने का स्वाप्रमाणित घोषणा पत्र,
परिवार पेंशन प्राप्त न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र,
आवेदिका के पति का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी नहीं है (अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं),
दंपत्ति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ, दंपत्ति के विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ,
आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लीक करें 👇