सड़क दुर्घटना वाद के पीड़ित को मिला 7.40 लाख का मुआवजा।
बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा औरंगाबाद नगर थाना काण्ड संख्या 252 /2021 के मृतक शिवनाथ विश्वकर्मा के पुत्र मुन्ना कुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम गांधी नगर, औरंगाबाद, थाना- नगर, जिला- औरंगाबाद को 7 लाख 40 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 06/22 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि औरंगाबाद नगर थाना काण्ड संख्या 252 /2021 में दिनांक 29-06-2021 को लगभग 23 बजे मृतक शिवनाथ विश्वकर्मा पिता श्री श्याम नारायण विश्वकर्मा निवासी गांधी नगर थाना नगर को अशोक इंजीनियरिंग से कार्य कर वापस लौटने के क्रम में मुफस्सिल थाना के समीप डिजायर कार संख्या बी आर 45 एम 2240 के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी|
चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।
सचिव ने बताया कि आगामी 09-09-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|