समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 08 जुलाई 2024

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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत करें ऑनलाइन आवेदन
मंदसौर 7 जुलाई 24/ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंदसौर द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत जिले में 120 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड, व्यावसायिक वाहन के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए तक तथा सेवा/ व्यवसाय हेतु 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों तक देय होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु इच्छुक पात्र व्यक्ति विभाग के पोर्टल www.samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परियोजना प्रारूप एवं कोटेशन इत्यादि संलग्न करना होंगे। इच्छुक आवेदक योजना की जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंदसौर में संपर्क कर सकते हैं।
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पूर्व सैनिकों, वीरनारियों, विधवाओ और आश्रितों को किसी प्रकार की समस्या हो तो 20 जुलाई तक सैनिक कल्याण विभाग में प्रस्तुत करें
मंदसौर 7 जुलाई 24/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री संजय दीक्षित (से.नि.) द्वारा बताया गया कि मंदसौर जिले के सभी पूर्व सैनिकों, वीरनारियों, विधवाओ और आश्रितों को सूचित किया जाता है, कि उन्हें किसी प्रकार की समस्याऍं हो तो जिला सैनिक कल्याण विभाग में 20 जुलाई 2024 तक पोस्ट, व्यक्तिगत उपस्थित होकर, पोस्ट द्वारा या ई-मेल कर सकते है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की मीटिंग जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित करना प्रस्तावित है जिसमें इन समस्या पर मीटिंग के दौरान विचार विमर्श किया जाएगा।
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डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत करें आवेदन
मंदसौर 7 जुलाई 24/ कार्यपालन अधिकारी अ.स.वि.स. मंदसौर ने बताया कि डॉ.भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतीयों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु इकाई लागत रु.10000 हजार से रू 1 लाख तक का ऋण बैकों के माध्यम से वितरीत किये जायेगें। जिस पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 05 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एंव राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा । गारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाईट – http://samast.mponline.gov.in पर भरे जा सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. मन्दसौर संजय गांधी उद्यान के पास तथा दुरभाष क्र. 07422-241558 व 9584525557 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
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देवस्थान भूमि को फसल के लिए लीज पर लेने के लिए नीलामी 11 जुलाई को
मंदसौर 7 जुलाई 24/ तहसीलदार तहसील मंदसौर नगर द्वारा बताया गया कि मंदसौर स्थित देवस्थान श्री राम मंदिर रामटेकरी मंदसौर की कस्बा मंदसौर में भूमि वर्ष 2024-25 के लिए फसल के लिए नीलामी 11 जुलाई 2024 को प्रात: 12 बजे की लगाई जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 25 हजार रूपये नीलामी पूर्व नगद जाम करवाकर बोली में हिस्सा ले सकते है।
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विद्युत करण्ट से मृत्यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मंदसौर 7 जुलाई 24/ विद्युत करण्ट से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 2(1) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी असावती तहसील शामगढ़ के नानूराम बलाई की विद्युत करण्ट से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
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प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर पर लापवाही को लेकर लगाया आरोप
मंदसौर-सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से बीती रात्रि एक पेशेंट को रेफर किया था परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से पेशेंट को मंदसौर से लेकर निकले थे की बीच मे जाकर प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ऑक्सीजन खत्म होने की बोल दिया जबकी परिजन यही से ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करके उसका पेमेंट करके निकले थे ऑक्सीजन नही मिलने के कारण पेशेंट की रास्ते मे ही मौत हो गई जिसको वापिस मंदसौर जिला चिकित्सालय लाया गया और अभी पीएम हो रहा है। जब परिजनों ने एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही के कारण मौत होने की बात कही तो प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर बीच रास्ते से ही दूसरे ड्राइवर को एम्बुलेंस देकर फरार हो गया।
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राशन पोर्टल पर क्यों नहीं जुड़ रहे नाम, क्यों सुने को , अनसुना कर रहे जिम्मेदार
पारस राठौर
बादपुर – जनपद व पंचायत क्षेत्र के जिम्मेदारो को कई बार अवगत कराना चाहा व कराया लेकिन राशन पर्चीयो मे बचे या नए नाम जोड़ने को लेकर कोई विशेष काम अब तक देखने को नहीं मिला हैँ राशन पोर्टल पर अब भी गरीब परिवारों के नाम नहीं जुड़ रहे व इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा आखिर क्यों?
गाँवों मे जिनके नाम जुड़ने बाकि हैँ उनके लिए विशेष अभियान चलाकर नाम जुड़ने की प्रोसेस समयावधी के अंतर्गत होना चाहिए क्यों की लम्बे समय से बहाने बनाकर एक दूसरे के ऊपर काम थोपकर ही समय निकाला जा रहा जो की आम जन के साथ नाइंसाफी हैँ उच्चाधिकारी इस विषय पर जरूर ध्यान देवें जिससे आमजन की समस्या हल हो सके।