न्यायमध्यप्रदेशराजगढ़

दामाद ने ससुर के गेहूं जलाए न्यायालय ने कठोर कारावास के साथ लगाया बीस हजार का जुर्माना

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जिला न्यायालय राजगढ़ में पदस्थ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन द्वारा पुलिस थाना माचलपुर के एक आपराधिक प्रकरण में फैसला सुनाते हुयेें आरोपी शिवनारायण पिता हिन्दुसिंह सोंधिया निवासी ग्राम कोलूखेड़ी थाना राजगढ़ को धारा 435 भा.द.वि. में एक वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 20000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

लोक अभियोजक जे.पी.शर्मा नें बताया कि घटना दिनाँक 30.03.2021 की सुबह करीब 6:00 बजे की है। फरियादी कृष्णाबाई ने माचलपुर थाने में पुलिस को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की उसकी शादी आरोपी शिवनारायण के साथ हुई थी। आरोपी शिवनारायण कृष्णाबाई के साथ मारपीट करता था इसलिए वह उसके पिता के पास गोघटपुर आ गयी थी। घटना दिनाँक को कृष्णाबाई उसकी माँ के साथ खेत पर गयी थी तभी आरोपी शिवनारायण आया और फ़रियादी के पिता द्वारा काटकर इकठ्ठा कर रखे गेहूँ की फसल में आग लगा दी।

घटना में फ़रियादी के पिता की करीब तीस क्विंटल गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गयी थी।

फ़रियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 435,427 भादवि का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना की फ़रियादी कृष्णाबाई सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी गवाहों के कथन न्यायालय में करवाये गए साथ ही पुलिस साक्षी ओर अनुसंधान अधिकारी शिवराज सिंह मीणा ने भी घटना का समर्थन करते हुए प्रकरण में अपनी साक्ष्य पेश की।

न्यायालय द्वारा समस्त साक्षीगण के कथन और लोकअभियोजक जे.पी.शर्मा के तर्कों के आधार पर आरोपी शिवनारायण को धारा 435 आई.पी.सी में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा ओर 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि मे से फ़रियादी कृष्णाबाई को पंद्रह हजार रुपये भी दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

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