भोपालमध्यप्रदेश

समग्र पोर्टल पर नया परिवार एवं मौजूदा परिवार में नए सदस्य को जोड़ने की नवीन प्रक्रिया लागू की गई

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भोपाल। समग्र  पोर्टल पर नए परिवार एवं सदस्यों को जोड़े जाने हेतु पूर्व से प्रचलित प्रक्रिया जो कि निम्नानुसार थी वर्तमान प्रक्रिया में नवीन परिवार और सदस्य जोड़ने हेतु आवेदन online अथवा ग्राम पंचायत/वार्ड के माध्यम से दर्ज किए जाते थे जिसमे पहचान एवं पता संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होते थे, इसके पश्चात निकाय स्तर से आवेदन का अनुमोदन कर परिवार आईडी अथवा समग्र आईडी जारी की जाती थी। इस प्रक्रिया में आधार उपलब्ध न होने के कारण पूर्णता सत्यापित जानकारी समग्र डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हो पाती थी एवं डुप्लिकेट समग्र आईडी बनने की संभावना रहती थी।प्रकरण में उपरोक्त कमियों को दूर करने की दृष्टि से नवीन प्रक्रिया विकसित कर लागू की जा रही हैं जो निम्नानुसार होगी :- समग्र पोर्टल में नवीन परिवार और सदस्य जोड़ने हेतु online आवेदन (samagra.gov.in) पर आधार ई केवाईसी के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया अनुसार नागरिकों को कोई भी अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 0-5 वर्ष आयु तक के सदस्य (बालक / बालिकाओं) के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी, इस प्रकार के सदस्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र online अपलोड (अनिवार्यतः) करने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

निरन्तर नवीन परिवार हेतु :-

समग्र पोर्टल पर नागरिक “परिवार पंजीकृत करें विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन OTP के माध्यम से करना होगा। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर OTP या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा जिसके उपरांत आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित कर दी जाएगी। नागरिकों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि आधार में मध्य प्रदेश का पता ही हो अन्यथा उसका आवेदन पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

नागरिक द्वारा संबंधित वार्ड/ ग्राम पंचायत का चयन कर परिवार के मुखिया की जानकारी प्रविष्टि की जाएगी तत्पश्चात मुखिया अपने अन्य सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। यदि परिवार में कोई सदस्य 0-5 वर्ष आयु के अंतर्गत आता है तो वह सदस्य बिना आधार के जोड़ा जा सकेगा, केवल जन्म प्रमाण पत्र online अपलोड करना आवश्यक होगा। मौजूदा परिवार में सदस्य जोड़े जाने हेतु मौजूदा परिवार में समग्र पोर्टल पर नागरिक सदस्य पंजीकृत करें विकल्प पर जाकर मोबाईल का सत्यापन OTP के माध्यम से करना होगा। मोबाईल नंबर सत्यापन के बाद परिवार आईडी प्रदर्शित होगी जिसमें सदस्यों को जोड़ा जा सकता है।

आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर OTP या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा। जिसके उपरांत आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही आ जाएगी। यदि परिवार में कोई सदस्य 0-5 वर्ष आयु के अंतर्गत आता है तो वह सदस्य बिना आधार के जोड़ा जा सकेगा, केवल जन्म प्रमाण पत्र online अपलोड करना आवश्यक होगा। परिवार / सदस्य पंजीकृत करने के पश्चात, अनुरोध को संबंधित वार्ड/ ग्राम पंचायत पर अनुशंसा के लिए Online Portal के माध्यम से भेज दिया जावेगा। वार्ड/ ग्राम पंचायत स्तर से अनुरोध की अनुशंसा के पश्चात, अनुरोध को संबंधित जोन / जनपद / नगर पालिका / नगर परिषद स्तर पर स्वीकृति के लिए Online Portal के माध्यम से भेज दिया जावेगा। परिवार में 23 वर्ष से 60 वर्ष के अंतर्गत विवाहित महिला जोड़ी गई हैं तो इस अनुरोध को वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा के बाद Online Portal के माध्यम जिला कलेक्टर कार्यालय को स्वीकृती के लिए भेज दिया जावेगा। प्रत्येक प्राप्त अनुरोध को संबंधित जोन / जनपद / नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा स्वीकृत कर सकता है। आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर OTP या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा जिसके उपरांत आधार में उपलब्ध जानकारी स्वतः ही आ जाएगी। यदि परिवार में कोई सदस्य 0-5 वर्ष आयु के अंतर्गत आता है तो वह सदस्य बिना आधार के जोड़ा जा सकेगा, केवल जन्म प्रमाण पत्र online अपलोड करना आवश्यक होगा। परिवार / सदस्य पंजीकृत करने के पश्चात, अनुरोध को संबंधित वार्ड ग्राम पंचायत पर अनुशंसा के लिए Online Portal के माध्यम से भेज दिया जावेगा। वार्ड/ग्राम पंचायत स्तर से अनुरोध की अनुशंसा के पश्चात, अनुरोध को संबंधित जोन / जनपद / नगर पालिका / नगर परिषद स्तर पर स्वीकृति के लिए Online Portal के माध्यम से भेज दिया जावेगा। प्रत्येक प्राप्त अनुरोध को संबंधित जोन / जनपद/ नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा स्वीकृत कर अस्थाई समग्र परिवार आईडी प्रदान कर दी जाएगी। स्थाई परिवार आईडी एवं सदस्य आईडी नागरिक को दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर SMS / WhatsApp के माध्यम से प्रदान कर दी जावेगी।

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