न्यायनीमचमध्यप्रदेश

खेत पर कार्य करने वाले पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले 02 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास

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नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा खेत विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले 02 आरोपी (1) अम्बालाल पिता वेणीराम मीणा, उम्र-35 वर्ष व (2) अशोक पिता लच्छीराम मीणा, उम्र-35 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम पावड़ाखुर्द, तहसील जीरन, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व कुल 2000-2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 31.10.2018 दिन के लगभग 11ः00 बजे ग्राम पावड़ाखुर्द स्थित फरियादी किशनलाल मीणा के खेत की हैं। फरियादी एवं आरोपीयों के बीच पूर्व से ही खेत विवाद के कारण रंजीश चली आ रही थी, इसी कारण घटना दिनांक को जब फरियादी किशनलाल तथा उसकी पत्नी दुर्गाबाई खेत पर काम कर रहे थे तभी आरोपीयों ने आकर विवाद करते हुए लकडी व पत्थर से दोनों के साथ मारपीट कर चोटे पहुचाई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 284/18 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहत सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।

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