लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाने वाले ड्राइवर को 2 वर्ष का कठोर कारावास

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मंदसौर । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री प्रवीण कुमार सोंधिया द्वारा आरोपी दिनेष पुरी पिता रामलाल पुरी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम मदकोटा थाना बडोद जिला शाजापुर को अपराध में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 23.04.2011 को सुबह लगभग 08:30 बजे स्थान मंदसौर सीतामऊ लोक मार्ग ग्राम चिरमोलिया के पास थाना अफजलपुर, ,जिला मंदसौर में अभियुक्त वाहन क्रमांक एमपी 42 जी 0466 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसमें गोपाल सिंह, जगदीश, गोविंद, विक्रम, कारू, पिता खेमजी कारूसिंह व भेरूसिंह बैठे हुए थे।, उसने आगे चल रहे ट्रेक्टर को ओवरटेक करने में ट्रेक्टर को पलटी खिला दिया, ट्रेक्टर में बैठे सभी लोगों को चोटे आई एवं नारायण सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।