मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 12 मार्च 2025 बुधवार

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जनसुनवाई में 68 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

रतलाम 11 मार्च 2025/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर एडीएम डा. शालिनी श्रीवास्तव उपस्थित थी।

जनसुनवाई में राजीव नगर राजगढ निवासियों द्वारा दिए गए संयुक्त आवेदन में बताया गया कि सर्वे नम्बर 121/1 राजगढ (राजीव नगर धोलावाड आफिस के पास) के नक़्शे में दर्शाए गए ग्रीन/आपेन स्पेस पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करवा ली गई है। पूर्व में इस क्षेत्र के पार्षद द्वारा पार्षद निधि से सीमेंट-कांक्रीट करवाया जाकर पौधारोपण भी किया गया था। उक्त सर्वे नम्बर की भूमि तथा नक़्शे इस ग्रीन/आपेन स्पेस भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करवा ली गई है तो उसकी विधिवत् जांच कर पंजीयन को शून्य घोषित किया जाकर उक्त भूमि पर शासकीय भूमि का बोर्ड लगाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए निगम आयुक्त को भेजा गया है।

ग्राम काण्डरवासा निवासी मन्नालाल मालवीय ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी को शासन द्वारा वर्ष 1988 में एक भू-भाग प्रदान किया गया था, साथ ही ग्राम के अन्य लोगों को भी भू-भाग प्रदान किए गए थे। प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज है उस पर पैढ़ी भरकर अपने आधिपत्य में है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई सूचना दिए मेरे भू-भाग पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, जिससे प्रार्थी के आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध होकर रास्ता रुक गया है। उक्त निर्माण कार्य तुरंत रुकवाया जाकर उचित न्याय प्रदान किया जाए। आवेदन सीईओ जिला पंचायत को निराकरण के लिए भेजा गया है।

सैलाना निवासी राधा पांचाल ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं कर पाई थी। नगर परिषद् द्वारा लोक अदालत में वर्ष 2005-06 से लगाकर वर्ष 2011-12 का सम्पत्ति कर जमा करवा लिया गया। प्रार्थिया हर वर्ष नगर परिषद् में सम्पत्ति कर जमा कराने जाती है परन्तु सम्पत्ति कर जमा नहीं करते हुए मानसिक रुप से प्रताडित किया जा रहा है। कृपया सम्पत्ति कर जमा करने का आदेश प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमओ सैलाना को प्रेषित किया गया है।

ग्राम भेरुपाडा निवासी नाथु पिता सुखराम ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि ग्राम पंचायत पलाश के ग्राम भेरुपाडा में पेयजल की पाइप लाइन नहीं होने से ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए दूर-दूर जाकर पानी लाते हैं तथा परिजनों तथा मवेशियों की प्यास बुझाते हैं। यदि ग्राम भेरुपाडा में पाइप लाइन डाल दी जाती है तो इससे ग्रामवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। आवेदन निराकरण के लिए पी.एच.ई को भेजा गया है।।

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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना हेतु पंजीयन की तिथि 31 मार्च तक बढाई गई

रतलाम 11 मार्च 2025/ प्रधानंत्री इंटर्नशिप योजना कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कम्पनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर योजनापरक बनाना है। इस योजना के तहत ऐसे युवा पात्र हैं जिनकी आयु 21 से 24 वर्श के मध्य है तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10 वीं या उससे उच्च है।

प्राचार्य आईटीआई श्री यू.पी. अहिरवार ने बताया कि इंटर्नशिप प्रारम्भ होने पर एक मुश्त राशि 6 हजार रुपए एवं इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाईपेड दिया जाएगा। योजना का पहला राउण्ड 15 नवम्बर को समाप्त हो चुका है। योजना के दूसरे राउण्ड अन्तर्गत पंजीयन एवं आवेदन 12 फरवरी से प्रारम्भ हो चुके हैं। पूर्व में जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च थी जो बढाई जाकर 31 मार्च हो गई है। योजना में पात्र युवा https://pminternship.mc.gov.in पर पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं।

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चना, सरसों एवं मसूर फसल के पंजीयन 17 मार्च तक

रतलाम 11 मार्च 2025/ जिले के किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी मौसम 2024-25 में चना, मसूर एवं सरसों फसल के पंजीयन करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान चना, सरसों एवं मसूर फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्रों, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र एवं एम.पी. किसान एप आदि पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है। ई-उपार्जन पोर्टल पर चना, सरसों एवं मसूर फसल के पंजीयन 17 मार्च तक पंजीयन करवाएं।

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती नीलमसिंह चौहान ने बताया कि चना, सरसों एवं मसूर फसल का पंजीयन जिले के निर्धारित 58 पंजीयन केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में ई-उपार्जन पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाइल नम्बर में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरुप पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे।

जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे में किसनों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं निर्धारित प्रारम्भ में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा।

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भारत निर्वाचन आयोग, चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से करेगा बातचीत

आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से अनिराकृत मुद्दों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक मांगे सुझाव

रतलाम 11 मार्च 2025/ भारत निर्वाचन आयोग ने कानून ढांचे के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर अनिराकृत प्रकरणों की 30 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने और प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह भी किया है।

चुनाव प्रकिया से संबंधित 28 हितधारक हैं, जिसमें राजनीतिक दल एक प्रमुख हितधारक है। जिन्हें संविधान और वैधानिक ढांचे के तहत चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े सभी पहलुओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को जारी किए गए पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960; चुनाव संचालन नियम, 1961; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

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जावरा विधानसभा में संबल योजना अंतर्गत 45 करोड़ 18 लाख रु. से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत

रतलाम 11 मार्च 2025/ विगत 6 वर्षों में जावरा विधानसभा क्षेत्र में संबल योजना अंतर्गत 45 करोड़ 18 लाख रु से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। पिपलोदा में आउटडोर स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति शीघ्र दी जाएगी।

उक्त आशय की जानकारी विभिन्न मंत्रीगणों ने जावरा विधायक डॉ राजेन्द्र पांडेय के प्रश्न पर दी।डॉ पांडेय के प्रश्न पर श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से लेकर वर्तमान समय तक मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल)योजना के तहत 1 लाख 1 हजार490 श्रमिक पंजीकृत है।आपने आगे बताया कि सम्बल योजना के तहत इस अवधि में 5887 हितग्राहियों को 45 करोड़ 18 लाख 75 हजार रु की सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें अंत्येष्टि सहायता में 3895, सामान्य मृत्यु सहायता के 1819,दुर्घटना मृत्यु सहायता के 171 व आंशिक अपंगता के दो प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की गई है।

विधायक डॉ. पांडेय के एक अन्य प्रश्न पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जावरा में आउटडोर खेल स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। पिपलोदा में खेल विभाग को 2.084 हेक्टेयर भूमि पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु 4.95 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है।जिसकी स्वीकृति दी जाना है।

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चार स्थानों पर 6 करोड़ से अधिक की लागत के ब्रिज निर्माण की स्वीकृति

रतलाम 11 मार्च 2025/ विधानसभा क्षेत्र जावरा में चार स्थानों पर 6 करोड़ से अधिक की लागत के ब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है जिनका कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा। उल्लेखनीय है कि विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय के अथक प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़क मार्गो व ब्रिज निर्माण कार्यो को प्राथमिकता से प्रस्तावित किया जा रहा है।राज्य शासन द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी जा रही है।

डॉ. पांडेय की अनुशंसा पर गत बजट में स्वीकृत चार स्थानों के ब्रिज निर्माण कार्य की प्रशासकीय व वित्तिय स्वीकृति जारी हो गई है। इन स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधायक डॉ. पांडेय के प्रयास से लगभग 6 करोड़ 3 लाख रु की राशि से स्वीकृत चार ब्रिज निर्माण में जावरा-कालूखेड़ा मार्ग पर चुरू वाला दाल मिल के सामने व पुराने गर्ग पेट्रोल पंप के समीप, जावरा-मन्दसौर मार्ग पर औद्योगिक पुलिस थाने के समीप, ग्राम कलालिया में नाले पर पुलिया एवं पिपलौदा में नवीन बस स्टैंड के समीप रोजड नदी पर पुल निर्माण किया जाएगा।

जावरा विकासखण्ड के उक्त तीनों ब्रिज एक करोड़ 81 लाख रु एवं पिपलोदा में ब्रिज निर्माण की लागत 4 करोड़ 21 लाख रु. है। जावरा विधानसभा क्षेत्र में ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने पर क्षेत्रवासियों में हर्ष का वातावरण है। इस अवसर पर श्री राजेश शर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह देवड़ा, श्री मांगीलाल पांचाल, श्री दिनेश पाटीदार, श्री हरिओम शाह, श्री मुकेश मोगरा, श्री प्रफुल जैन सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, विधायक डॉ. पांडेय के प्रति आभार व्यक्त किया।

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