झालावाड़राजस्थान

दूध, मावा, घी में मिलावट करने पर किया दण्डित

एडीएम ने 50 हजार रुपए का किया जुर्माना

अमित अग्रवाल                              झालावाड़(संस्कार दर्शन): खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत् दूध, मावा, घी में मिलावट करने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राधेश्याम डेलू के द्वारा भवानीमण्डी निवासी पुरूषोत्तम चौहान पर 20 हजार तथा पगारिया निवासी पवन चारण, सुनेल निवासी जबरसिंह, अकलेरा निवासी मनोहरसिंह राजपुरोहित, मिश्रोली निवासी जगन्नाथ पाटीदार, भीलवाड़ी निवासी परमेश्वर सैन तथा पचपहाड़ निवासी रमेशचन्द राठौर को 50 हजार रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
साथ ही राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत जितेन्द्र उर्फ गप्पू निवासी अकलेरा को 6 माह के लिए झालावाड़ की सीमा से निष्कासित किया गया। वहीं  भूराखान उर्फ भूरालाल निवासी थनावद को 3 माह के लिए झालावाड़ की सीमा से तथा नवल उर्फ नवल किशोर निवासी अकलेरा को 3 माह के लिए झालावाड़ की सीमा से निष्कासित करने की कार्यवाही की गई।

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