औरंगाबादन्यायबिहार

अपहरण कर रेप करने के आरोपी दोषी करार

अपहरण कर रेप करने के आरोपी दोषी करार

 

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

 

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक दुष्कर्म आरोपी को दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव बरडीह मदनपुर को भादंवि धारा 376,366 ए और 4 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है ओर बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 23/02/23 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता छात्रा थी सिलाई सिखने जाया करती थी थी आवेदन में पीड़िता के पिता ने कहा है कि 05/10/20 को अभियुक्त ने बहला फुसलाकर कर अपहरण कर लिया, प्राथमिकी के लिए थाना में आवेदन किया उसके बाद 11/10/20 को आरक्षी अधीक्षक को आवेदन दिया, अभियुक्त को अपने खिलाफ आवेदन की जानकारी मिलते अभियुक्त ने 27/10/20 को पीड़िता को मदनपुर लाकर छोड़ दिया, उसके बाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट में परिवाद दायर 02/11/20 को किया तत्पश्चात महिला थाना प्रभारी ने 05/11/20 को प्राथमिकी दर्ज की और अग्रसर कार्यवाही शुरू किया,

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