समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 27 दिसंबर 2022

आंगनवाडी केंद्रो में टी.एच.आर.पंजी अद्यतन संधारित करवाया सुनिश्चित करें- श्री अग्रवाल
श्रमयोगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों के पंजीयन के लिए शिविर लगाये- कलेक्टर
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
नीमच 27 दिसम्बर 2022, जिले के सभी आंगनवाडी केंद्रों में पोषण आहार, टीएचआर (टेकहोम राशन) वितरण की पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित सुपरवाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। गत दिनों आंगनवाडी केंद्रों के निरीक्षण दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित सुपरवाईजरों को नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने समय सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान इन योजनाओं में ओर भी तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देश दिए कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पीओएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करते समय यदि कही किसी उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण की पर्ची प्रदान नहीं की जावेगी, तो संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया, कि वे सभी राशन दुकानों से उपभोक्ताओ को खाद्यान्न के साथ ही वितरण पर्ची भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर आरोग्य केंद्रों तक आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगनवाडी केंद्रों में दर्ज गर्भवती महिलाओ को दवाईयों का वितरण ए.एन.एम. के माध्यम से ही किया जावे। उन्होने श्रमयोगी मानधन योजना के तहत निजी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष शिविर आयोजित कर, पंजीयन करवाने के निर्देश श्रमपदाधिकारी को दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की एक-एक कर समीक्षा की और शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण करवाने के निर्देश सभी बीएमओ तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।
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मंत्री श्री सखलेचा आज जावद में
नीमच 27 दिसम्बर 2022, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा मंगलवार को 27 दिसम्बर 2022 को रात्रि 8 बजे भोपाल से कार व्दारा प्रस्थान कर रात्रि 1.30 बजे जावद नक्षत्र वाटिका आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्री श्री सखलेचा का शेष कार्यक्रम पृथक से जारी किया जावेगा।
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एडीएम द्वारा आबकारी अधिनियम प्रकरण में जप्त वाहन राजसात करने का आदेश
नीमच 27 दिसम्बर 2022, एडीएम सुश्री नेहा मीना द्वारा आबकारी अधिनियम 2000 के तहत एक प्रकरण में आदेश पारित कर, जप्तशुदा वाहन केपटिवा कार (वाहन क्रमांक एचआर 26 एबी 6656) से कुल 50 लीटर बल्क मात्रा में शराब जप्त किए जाने पर म.प्र.आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47 ‘’क’’-3 (क) (3) के तहत जप्त वाहन एवं शराब को शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आबकारी नीमच को निर्देशित किया है, कि वे वह जब्तशुदा मदिरा एवं वाहन की विधिवत नीलामी कर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा कराएं।
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आंगनवाडी केंद्रो में टी.एच.आर.पंजी अद्यतन संधारित करवाया सुनिश्चित करें- श्री अग्रवाल
श्रमयोगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों के पंजीयन के लिए शिविर लगाये- कलेक्टर
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
नीमच 27 दिसम्बर 2022, जिले के सभी आंगनवाडी केंद्रों में पोषण आहार, टीएचआर (टेकहोम राशन) वितरण की पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित सुपरवाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। गत दिनों आंगनवाडी केंद्रों के निरीक्षण दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित सुपरवाईजरों को नोटिस जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने समय सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान इन योजनाओं में ओर भी तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देश दिए कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पीओएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करते समय यदि कही किसी उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण की पर्ची प्रदान नहीं की जावेगी, तो संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया, कि वे सभी राशन दुकानों से उपभोक्ताओ को खाद्यान्न के साथ ही वितरण पर्ची भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर आरोग्य केंद्रों तक आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगनवाडी केंद्रों में दर्ज गर्भवती महिलाओ को दवाईयों का वितरण ए.एन.एम. के माध्यम से ही किया जावे। उन्होने श्रमयोगी मानधन योजना के तहत निजी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष शिविर आयोजित कर, पंजीयन करवाने के निर्देश श्रमपदाधिकारी को दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की एक-एक कर समीक्षा की और शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण करवाने के निर्देश सभी बीएमओ तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।
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मंत्री श्री सखलेचा आज जावद में
नीमच 27 दिसम्बर 2022, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा मंगलवार को 27 दिसम्बर 2022 को रात्रि 8 बजे भोपाल से कार व्दारा प्रस्थान कर रात्रि 1.30 बजे जावद नक्षत्र वाटिका आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्री श्री सखलेचा का शेष कार्यक्रम पृथक से जारी किया जावेगा।
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एडीएम द्वारा आबकारी अधिनियम प्रकरण में जप्त वाहन राजसात करने का आदेश
नीमच 27 दिसम्बर 2022, एडीएम सुश्री नेहा मीना द्वारा आबकारी अधिनियम 2000 के तहत एक प्रकरण में आदेश पारित कर, जप्तशुदा वाहन केपटिवा कार (वाहन क्रमांक एचआर 26 एबी 6656) से कुल 50 लीटर बल्क मात्रा में शराब जप्त किए जाने पर म.प्र.आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 47 ‘’क’’-3 (क) (3) के तहत जप्त वाहन एवं शराब को शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आबकारी नीमच को निर्देशित किया है, कि वे वह जब्तशुदा मदिरा एवं वाहन की विधिवत नीलामी कर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा कराएं।
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डोडाचूरा व अफीम की तस्करी करने वाले पंजाब के दो तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 4 कट्टों में 75 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व 300 ग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) हरप्रीतसिंह पिता पालासिंह, उम्र-22 वर्ष, निवासी-काजला 52 धूरी, थाना व जिला संगरूर (पंजाब) एवं (2) रिखीसिंह उर्फ रिक्कीसिंह पिता जग्गासिंह, उम्र-54 वर्ष, निवासी-ग्राम सारोन थाना व जिला संगरूर (पंजाब) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000-25,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 20 माह पूर्व दिनांक 01.05.2021 दोपहर के लगभग 2 बजे की सिंगोली-तिलस्वा रोड़ की हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक महेन्द्रसिंह द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर सिंगोली-तिलस्वा रोड़ स्थित घाट पर मुखबीर द्वारा बताया ट्रक खड़ा हुवा दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें रूई की गठानों के बीच रखे हुवे 4 कट्टों में 75 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व 300 ग्राम अफीम रखी होना पाई गई, जिसकों वह पंजाब ले जा रहे थे। घटनास्थल से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व ट्रक तथा डोडाचूरा व अफीम को जप्तकर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 04/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा व अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।
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महिला से छेड़छाड़ करके मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
मनासा। श्री सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा महिला से छेड़छाड़ करके उसकी लज्जा भंग करके उसके साथ मारपीट करते हुवे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी इंदरसिंह पिता बिहारी बंजारा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-झिकरियारूण्डी ब्लॉक मालाहेड़ा, मनासा, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 10.07.2014 दिन के लगभग 12 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिकरियारूण्डी की हैं। घटना दिनांक को जब पीड़िता आरोपी को पानी देने के लिये घर से बहार आई तो आरोपी ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीडिता ने उसको मना किया तो आरोपी उसके साथ लात-घूंसो से मारपीट करने लगा, जिस कारण पीड़िता चिल्लाने लगी तो आस-पास के लोग वहां पर आ गये, फिर आरोपी पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर वहा से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 375/2014 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा पीड़िता की लज्जा भंग कर, उसके साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री रमेश नावडे़ द्वारा की गई।