डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया
मंदसौर। माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी सुरेशसिंह उर्फ सुरेंद्रसिंह पिता कालूसिंह सौंधिया, उम्र 33 वर्ष, निवासी- ग्राम रोजानी थाना सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.) को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनाक 20/11/2017 को थाना सीतामऊ पर थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी को विश्सनीय मुखबिर से सूचना मिली की ट्रेक्टर क्रमाक एम.पी.-14-ए.ए.-5753 व ट्राली में रख कर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा सुरेश सिंह पिता कालुसिंह सोधिया निवासी रोजानी थाना सुवासरा का अपने उक्त ट्रेक्टर ट्राली से ग्राम विसनिया तरफ से लेकर सुवासरा तरफ किसी तस्कर की देने जाने वाले हैं, जिन्हें विसनिया सुवासरा रोड पर तत्काल नाकाबन्दी की जाये तो अवैध मादक पदार्थ अफीम डौडाचुरा सहित पकडा जा सकता है। उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक, कार्यवाही व नाके बन्दी हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक के.एल दोंगी उक्त फोर्स व पंचानो के साथ ग्राम विसनिया सुवासरा रोड पर ग्राम लारनी फन्टा के पास पहुंचा जहाँ पर थोडी देर बाद एक ट्रेक्टर वाहन विसनिया सुवासरा रोड पर ग्राम रहीमगढ़ तरफ से आता दिखा जिसे पास आने पर ट्रार्च की रोशनी में देखते मुखबिर के व्दारा बताये अनुसार ट्रेक्टर क्रमाक एम.पी.-14-ए.ए.-5753 दिखा, जिसे तत्काल हमराही बल की मदद से रोका तथा वाहन चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूंछते उसने अपना नाम सुरेश सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह पिता कालुसिह सोंधिया, उम्र 25 वर्ष निवासी रोजानी थाना सुवासरा का होना बताया। थाना प्रभारी के.एल. डांगी के द्वारा अभियुक्त सुरेशसिंह उर्फ सुरेंद्रसिंह के आधिपत्य के ट्रेक्टर की ट्राली से 8 प्लास्टिक के काले रंग के बैगों में 175 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा पाये जाने पर मौके पर उक्त डोडाचुरा मय ट्रेक्टर ट्राली के जप्त किया जाकर उक्त अभियुक्त को गिरफतार किया जाकर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 366/2017 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉच / विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जहां प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत दिनांक 09.09.2025 को आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड की राशि अदा ना करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त व्यतिक्रम के कारावास से दंडित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन श्री रमेश गामड़, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।