औरंगाबादन्यायबिहार

आचार संहिता के मामले  पुर्व मुखिया सहित 12 बरी

आचार संहिता के मामले  पुर्व मुखिया सहित 12 बरी

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

 

 

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 31/05 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी 12 आरोपीयों को आचार संहिता के मामले में दोषी मुक्त करते हुए बरी कर दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 17/01/2005 को दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के नामांकन के पश्चात आचार संहिता का उलंघन इन सभी के द्वारा किया गया और जबरन पुलिस से प्रत्याशी से छुड़ाने का प्रयास किया गया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया,

बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि कुल 15 अभियुक्त बनाये गये थे, जिनमें तीन की मृत्यु हो चुकी है अन्य निम्न 12 आरोपी आज आरोप मुक्त किये गये,लाल गोबिंद सिंह पूर्व मुखिया मंझियाव ,राम लखन सिंह रामपुर, धनंजय सिंह सुनार, गोपाल सिंह रामपुर,रामशिष सिंह , करूणाकर मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा सुनार,गुलाम मोहम्मद, गुलाम हसनैन रामपुर , बदरूद्दीन अंसारी,ताज मोहम्मद परसिया ने वाद के 17 साल बाद दोषमुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त किया है

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