मनासा में अवैध कालोनाईजर को 3 -3 साल की सजा

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नीमच। वर्ष 2011 में रियाजउद्दीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा के द्वारा अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेचने वाले मनोज पिता रामलाल छाबडा, सुभाष पिता मोतीलाल छाबडा निवासी मनासा के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु मनासा थाने में आवेदन पेश किया गया था। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) का उल्लंघन का दोषी पाये जाने से दोनो के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया था।
दोनो अवैध कालोनाईजरो द्वारा मोजा रामपुरिया मनासा नगरीय क्षेत्र में भूमि सर्वे नंबर 88 रकबा 0.463 पर प्लाट काटकर बेचे गए थे। दोनो के विरूद्ध थाना मनासा के अपराध क्रमांक 237 / 2011 पर लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। साक्षीयों के धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए गए। दोनो को गिरफ्तार किया गया था।
दोनो आरोपियों को आज न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश नीमच द्वारा 3 – 3 वर्ष की कठोर सजा व 10 हजार जुर्माने से दण्डित किया है।