समाचार मध्यप्रदेश नीमच 03 मई 2024

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’आन-बान और शान से, सरकार बने मतदान से’’, जादूगर ढोंढूराम ने ग्रामीणों को किया मतदान के लिए जागरूक
नीमच। जिला कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्षन में जादूगर ढोंढूराम (तारापुर निवासी) जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में मतदान के लिए आमजन को जागरूक कर रहे हैं। मतदाता जागरूक अभियान के क्रम में बीती 1 व 2 मई को नगर परिषद नयागांव के बस स्टेण्ड, पेट्रोल पम्प के पास, गाडोलिया बस्ती, चारभुजा मंदिर सहित सम्पूर्ण ग्राम व रेल्वे स्टेषन पर ढोंढी पीटकर मोनो एक्टिंग व हाथ की सफाई का जादू दिखाकर ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया और उन्हें मताधिकार का महत्व समझाया।
जादूगर ढोंढूराम ने बताया कि जिस तरह विद्यादान और कन्यादान का अपना महत्व है, उसी तरह आगामी मतदान के महापर्व पर आन बान और शान से मतदान करके सरकार बनाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर नगर परिषद नयागांव सीएमओ अमरदास, लेखापाल मुकेष मीणा, मनोहर प्रजापत, शुभम सोनी, दिनेश धाकड सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।
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निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने पर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी
नीमच 2 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्दारा लोकसभा निर्वाचन
2024 के तहत निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन एवं निर्वाचन गतिविधियो के निर्वहन उदासीनता बरतने
और वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने पर सहायक प्राध्यापक शा. महाविद्यालय जीरन की सुश्री
दिव्या खरारे एवं सहायक यंत्री हाऊसिंग बोर्ड नीमच के श्री पी.के. भट्ट को को कारण बताओं सूचना पत्र
जारी किया गया है,कि क्यों न उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-32 के
अधीन योग्य वैधानिक कार्यवाही की जाए। इस संबंध में सुश्री दिव्या खरारे एवं श्री पी.के.भट्ट को
अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति से 03 दिवस में समक्ष उपस्थित होकर, प्रस्तुत
करने के निर्देश दिए। अनुपस्थिति अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में उनके विरूद्ध एक
पक्षीय योग्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लैखनीय है,कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संपादन एवं
निर्वाचन गतिविधियों के त्वरित संचालन हेतु आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2024 को जिला पंचायत नीमच
पर ईव्हीएम कमीशनिंग हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ।जिसकी सूचना दिये जाने के उपरांत भी
यह प्रशिक्षण हेतु नियत दिनांक पर प्रशिक्षण स्थल पर अनुपस्थित रहे । इस पर यह कारण बताओं
सूचना पत्र जारी किया गया है।
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आरोपी जिला बदर
नीमच 2 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश
जारी किया गया है। आरोपी समीर पिता सलीम शेख निवासी रामपुरा नाका मस्जिद गली मनासा थाना
मनासा को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर,
रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में
प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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दो आरोपियों को तीन माह तक थाना हाजरी का आदेश
नीमच 2 मई 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत आरोपी कैलाश उर्फ गोविन्द पिता रमेश निवासी तलउ,
पुलिस थाना कुकडेश्वर एवं आरोपी मोहम्मद रफीक डागरिया पिता मोहम्मद शाकीर निवासी
आवारासात मोहल्ला रामपुरा पुलिस थाना रामपुरा को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के
लिए पुलिस थाना मनासा एवं बघाना में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया
है।
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मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में आयोजित हुआ हस्ताक्षर अभियान
अधिकारी-कर्मचारियों ने हस्ताक्षर में भाग लिया
नीमच 2 मई 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर
अभियान आयोजित किया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में भाग संख्या 104 के बीएलओ
श्यामलाल परमार ने गुरुवार को नैतिक मतदान के लिए हस्ताक्षर अभियान अंतर्गत एडीएम
श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रीति संघवी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना,
श्री संजीव साहू सहित अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाए।
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