रतलाममध्यप्रदेश

समाचार रतलाम मध्यप्रदेश 22 नवंबर 2022 मंगलवार

===============

टंट्या मामा की जयंती पर गौरव यात्रा का आयोजन

रतलाम 22 नवंबर 2022/ क्रांतिवीर सूर्यपुत्र टंट्या मामा की जयंती पर सांसद श्री गुमानसिंह डामोर की उपस्थिति में विशाल गौरव यात्रा सैलाना विकासखंड के ग्राम सरवन में आयोजित की गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुषों और विशेषकर युवाओं ने भाग लिया।

यात्रा नगर के प्रमुख मार्गो से होती हुई आजाद चौक पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हुई। सभा को सांसद श्री गुमानसिंह डामोर, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, डॉ. विजय चारेल, रतलाम ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कलसिंह भाभर ने संबोधित किया। सांसद श्री डामोर ने पेसा एक्ट की प्रतिलिपि ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती शंभूडीबाई को सौपी। कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश बारोट ने तथा आभार श्री शंभूसिंह गणावा ने माना। इस अवसर पर डॉ. सुशील कपूर, श्री बद्रीलाल चौधरी, श्री श्याम धाकड़, श्री बापूसिंह, श्री कीर्तिशरण सिंह, श्री सुनील तोतला, श्री प्रकाश सोमानी उपस्थित थे।

==============

पेसा एक्ट की जानकारी संबंधित वर्ग तक सरल भाषा में पहुँचाये – मुख्यमंत्री श्री चौहान

89 विकासखंडों के ग्रामों में लागू पेसा एक्ट को समझाने पहुँचेंगे मास्टर्स ट्रेनर्स

प्रशासन अकादमी में पेसा एक्ट पर हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

रतलाम 22 नवंबर 2022/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के हित में पेसा नियम लागू किए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है। सरकारी अधिकारी और अन्य सभी वर्ग मिल कर इसे सफल बनाएँ। सामाजिक समरसता के साथ पेसा एक्ट के प्रावधान जमीन पर उतारे जाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध, (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट कोई कर्मकांड नहीं, इससे जनजातीय वर्ग का जीवन बदलेगा। जनजातीय वर्ग को पेसा एक्ट सरल भाषा में समझाया जाए। राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद प्रदेश के 89 विकासखंडों के ग्रामों में लागू पेसा एक्ट को समझाने के लिए मास्टर्स ट्रेनर्स भी जिलों में पहुँचेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। कार्यशाला में प्रमुख रूप से 20 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट से सामाजिक समरसता से सामाजिक क्रांति आएगी। उन्होंने एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्राम सभाएँ जरूरी कार्यवाही पूरी करें। सभी विभाग संवेदनशील होकर जुट जाएँ। एक्ट के प्रभाव क्षेत्र के बीस जिलों के 89 विकासखंडों में सभी व्यवस्थाएँ की जाएँ। दिए गए अधिकारों से जनजातीय वर्ग के जीवन स्तर में होने वाले सुधार को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाए। यह एक्ट लागू होने से जनजातीय वर्ग की जिन्दगी बदलने का कार्य शुरू हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 नवम्बर से प्रदेश में पेसा के नियम लागू कर दिए गए हैं। अब 89 विकासखंडों में ग्राम सभाओं के गठन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जा रही है। जनजातीय वर्ग को जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकारों के साथ ही महिला सशक्तिकरण के अधिकार दिलवाने के लिए सभी सक्रिय हों, इस उद्देश्य से कार्यशाला की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ गौण खनिज से जुड़े अधिकार जनजातीय वर्ग को दिए जा रहे हैं, वहीं लघु वनोपज से जुड़े कार्य से उन्हें बेहतर ढंग से लाभांवित करने की पहल हुई है। खनिज पट्टों पर जनजातीय लोगों का पहला हक बनता है। सहकारी क्षेत्र और पानी के संरक्षण के अधिकार भी जनजातीय वर्ग को स्थानांतरित होंगे। मास्टर्स ट्रेनर बनाए जा रहे हैं। ये मास्टर्स ट्रेनर गाँव-गाँव में जाकर ट्रेनिंग देंगे। यह कार्यशाला इसलिए रखी गई ताकि कोई भ्रम न रहे। मैदानी स्तर पर जनजातीय भाई-बहनों को सशक्त करने के लिए बिना किसी विलंब के पेसा को लागू किया गया है। स्थानीय बोलियों में भी पेसा के नियम समझाए जाएंगे। गीतों, दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेसा नियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य अमले की मनोवृत्ति में संशोधन आवश्यक है। अक्सर होता यह है कि संपन्न वर्ग अलग दुनिया बना लेता है। पिछड़े लोग अधिक पिछड़ जाते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उदाहरण के लिए भारिया जनजाति के लोग सस्ते दाम पर चिरौंजी बेचने को विवश होते हैं। उनका शोषण नहीं होना चाहिए। पेसा नियम से ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी। वनोपज का मामला हो, राजस्व का काम हो या फिर श्रमिकों की समस्याएँ, सभी का समाधान होगा। इस वर्ग की बेटियाँ कठिनाइयों में न पड़ें, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह सजग हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा नियम के संबंध में प्रशासनिक अमला सकारात्मक मानसिकता बना कर सभी संबंधित लोगों को इसके नियम समझाये। एक्ट के संबंध में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय बहुल ग्रामों की ग्रामसभा, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी शामिल हैं, अधिकार संपन्न होकर कार्य करेंगी। यह एक्ट किसी के विरोध में नहीं हैं। इसकी आवश्यक जानकारी संबंधित विभागों और अमले को दी जा रही है। एक्ट के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित राजस्व, वन, जल संसाधन, कृषि और आबकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 4 दिसंबर को जननायक टंट्या मामा की स्मृति में नेहरू स्टेडियम इंदौर में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, इसमें व्यापक भागीदारी रहेगी। राज्य शासन के मंतव्य के अनुसार पेसा नियम का संदेश और जानकारी लोगों तक पहुँचाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमजोर वर्ग, गरीबी के आधार पर योजनाओं में लाभ लेने के लिये पात्र हैं। इनका हक हड़पने वालों को नेस्तनाबूद करें। दोषी लोगों को नौकरी से बाहर कर जेल भेजें। जिलों में अच्छा कार्य भी हो रहा, कोई गैप हो तो उसे समाप्त करें। कहीं लेन-देन की शिकायतें मिलें, उन्हें न छोड़ें। अवैध नशे के कारोबारियों को भी न छोड़ा जाये।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि एक्ट की मूल भावना जनजातीय वर्ग का कल्याण है। पुलिस थाना स्तर पर छोटे-मोटे विवादों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। यदि कोई अपराध थाने में पंजीबद्ध होता है तो उसकी सूचना ग्राम सभा को देना होगी। विभागों द्वारा एक्ट के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन भी निरंतर दिया जाएगा। मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा मैदानी अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श की जानकारी दी। बुरहानपुर कलेक्टर की पहल पर निर्मित पेसा एक्ट से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को पेसा एक्ट पर केन्द्रित पुस्तिका भेंट की गई। कार्यशाला में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय कार्यों और पेसा एक्ट से जुड़े प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। श्री अमर पाल सिंह ने आभार व्यक्त किया।

====================

पेसा एक्ट से ग्राम सभाएं सशक्त बनेगी

रतलाम 22 नवंबर 2022/ कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा गत दिवस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू किए गए मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 पेसा एक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पेसा एक्ट से ग्राम सभाएं सशक्त बनेंगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पेसा एक्ट का गंभीरता से अध्ययन करें, इसके प्रावधानों को समझते हुए मैदानी स्तर पर वास्तविक क्रियान्वयन में जुट जाएं। कलेक्टर ने अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेसा एक्ट का सघन प्रचार-प्रसार करें। आमजनों को, जनजाति बंधुओं को मुनादी, फ्लेक्स, बैनर, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से पेसा एक्ट की सरल भाषा में जानकारी दें। स्थानीय बोली एवं भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। घर-घर जाकर पेसा एक्ट के बारे में समझाएं। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के आदिवासी विकासखंडों का सघन भ्रमण करते हुए पेसा एक्ट के बारे में ग्रामीणजनों से चर्चा करें, उनको जानकारी दें। बैठक में कलेक्टर ने पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी दी। एक्ट के तहत गठित की जाने वाली विभिन्न समितियों की भी जानकारी दी गई।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने ग्रामीण विकास से जुडे सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस अधिनियम का गंभीरता से वाचन करें। अधिनियम को गहराई से समझे तथा अधिनियम का स्थानीय स्तर पर सकारात्मक मानसिकता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम के जनहितैषी प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही अपने स्तर पर अधिनियम को लागू करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

==============

मेगा जॉब फेयर 2022

आईटीआई रतलाम में रोजगार मेला 28 नवम्बर को

रतलाम 22 नवंबर 2022/ कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आगामी 28 नवम्बर को शासकीय आईटीआई रतलाम में किया जाएगा। मेले में लगभग 8 से 10 निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।

जिला रोजगार अधिकारी श्री यू.पी. अहिरवार ने बताया कि रोजगार मेले में कम्पनियों द्वारा सेल्स एक्जूक्टिव, सिक्योरिटी गार्ड, आपरेटर, एजेंट, टेकनिशियन, सेल्समेन, हेल्पर आदि पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 5 वीं से स्नातक उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष आयु के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाली कम्पनियों नवभारत फर्टिलाईजर लि. इंदौर, भारतीय जीवन बीमा निगम रतलाम, एयरटेल पैमेंट बैंक रतलाम, संजीरा रिक्रूटमेंट सर्विसेट प्रा.लि. पीथमपुर, टाईगर सिक्योरिटी रतलाम, अंज इंजीनियरिंग रतलाम, नीरज फूड्स रतलाम, पत्रिका रतलाम आदि सम्मिलित हैं।

इच्छुक आवेदक जो निजी कम्पनियों में रोजगार चाहते हैं वे 28 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक आईटीआई सैलाना रोड रतलाम पर अपने फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बायोडाटा के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

=================

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 84 आवेदनों पर निराकरण, कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया

रतलाम 22 नवंबर 2022/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गेहलोत तथा सुश्री कृतिका भिमावद द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान 84 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में तहसील रावटी के ग्राम मोरिया निवासी अरविन्द ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की माताजी श्रीमती कचरीबाई भरिया का निधन कोरोना काल में हो गया था। उनकी माताजी के मुख्यमंत्री जनककल्याण (संबल योजना) का पंजीयन प्रमाण पत्र भी था। उनकी माताजी के निधन के बाद शासन की योजनानुसार 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाना था परन्तु आज दिनांक तक उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराई है। आवेदन सीईओ जनपद पंचायत को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।

ग्राम भैंसाडाबर निवासी गंगाबाई ने आवेदन में बताया कि हम प्रार्थीगण की ग्राम भैंसाडाबर में अहस्तांतरणीय भूमि थी जिसकी पावती हस्तांतरणीय भूमि में बदलकर विक्रय कर दी गई है। उक्त अहस्तांतरणीय भूमि में प्रार्थिया का नाम दर्ज था परन्तु उन्हें भूमि विक्रय की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जाकर न्याय प्रदान किया जाए। आवेदन तहसीलदार ग्रामीण को निराकरण के लिए भेजा गया है। सैलाना निवासी अनिल कुमार ने आवेदन देते हुए बताया कि उनका भाणेज वर्तमान में किसी भी स्कूल में अध्ययनरत नहीं है किन्तु एक निजी विद्यालय द्वारा पूर्व में भाणेज के फीस के नाम पर 23 हजार रुपए जमा करवा लिए गए। चूंकि भाणेज कभी स्कूल नहीं गया है, ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय द्वारा जमा कराए गए 23 हजार रुपए वापस नहीं किए जा रहे हैं। कई बार कहने के बाद विद्यालय द्वारा फीस वापसी करने में आना-कानी की जा रही है। अतः उक्त विद्यालय से फीस दिलवाई जाए। आवेदन शिक्षा अधिकारी को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।

सैलाना निवासी बद्रीलाल ने जनसुनवाई में आवेदन दिया कि प्रार्थी की माताजी सीताबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि में से अन्य व्यक्तियों का नाम हटाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीओ सैलाना को प्रेषित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}