नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 22 मई 2024

कलेक्‍टर श्री जैन ने की मतगणना तैयारियों की समीक्षा

नीमच 21 मई 2024, कलेक्‍टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा मंगलवार को अधिकारियो की बैठक में लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत आगामी 4 जून 2024 को होनेवाली मतगणना की आवश्‍यक तैयारियों,प्रबंधों की विस्‍तार से समीक्षा की गई और सभीअधिकारियों को मतगणना के लिए सभी आवश्‍यक प्रबंध समय सीमा में सुनिश्चित करने केनिर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीअंकित जायसवाल, सीएसपी श्री नवलसिह सिसोदिया,जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड, उप जिला निर्वाचन अधिकारीश्री संजीव साहू, सभी आरओ, एआरओ और जिला अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में कलेक्‍टर श्री जैन ने मतगणना के लिए चेक लिस्‍ट अनुसार सभीआवश्‍यक प्रबंध, व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। बैठक मेंमतगणना परिणामों की उदघोषणा, एलईडी पर प्रदर्शन एवं बैरिकेटिंग्‍स की व्‍यवस्‍था करने केनिर्देश भी दिए। कलेक्‍टर ने मीडिया सेन्‍टर पर मतगणना के राउण्‍डवार परिणामों कीजानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में फोटोकापी करवाकर, मीडिया को उपलब्‍धकराने के लिए फोटो कापीयर मशीन, मीडिया सेन्‍टर में लगने वाले, टीव्‍ही की व्‍यवस्‍था करनेतथा मतगणना कर्मियों, मीडिया कर्मियों के लिए चाय, नाश्‍ता, पेयजल एवं भोजन कीव्‍यवस्‍था के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

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मुक्का मारकर दांत तोडने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

मनासा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा फरियादी के मुह पर मुक्का मारकर उसका दांत तोडकर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी रामलाल पिता बगदूजी खाती, उम्र-61 वर्ष, निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 16.08.2016 को शाम के लगभग 7 बजे सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर के पास स्थित चाय की होटल के पास की हैं। फरियादी मनोज मीणा प्राईवेट लाईट लगाने का काम करता हैं। उसने कुकडेश्वर में स्थित सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर में शाही सवारी का आयोजन होने से मंदिर के पास विद्युत लाईटिंग की थी। विद्युत सज्जा हेतु लगे लोहे के पाईप को राहुल नाम का लडका हिला रहा था, जिस कारण पाईप गिर गया, इसी बात को लेकर पास में खडा आरोपी रामलाल आया और उसने कहा की पाईप मेरी मोटरसाईकल पर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। इसी बात लेकर आरोपी फरियादी से विवाद करने लगा और उसने मुक्के से फरियादी के मुह पर मारा, जिससे फरियादी का दांत टूट गया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा थाना पर की गई, जिसके पश्चात् फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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