पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
शाजापुर। न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी कालूनाथ पिता सिंगानाथ कालबेलिया निवासी लक्ष्मीपुरा थाना सुसनेर जिला आगर मालवा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 10/04/2020 को रात्रि लगभग 8:40 बजे पुलिस को सूचना मिली की बंशी के खेत के जंगल में एक औरत को मार कर हत्या की गई है तथा नीम के नीचे लाश पडी है। पुलिस घटना स्थल पर पहॅुची तो ग्राम मांगलिया के चौकीदार बाबूलाल ने बताया कि मृतिका शीलाबाई को उसके पति कालूनाथ के द्वारा सिर पर लट्ठ मारकर हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर बाबूलाल के कथन के आधार पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई एवं देहाती नालसी के आधार पर पुलिस द्वारा थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपी कालूनाथ से पूछताछ की गई। जिसमें आरोपी कालूनाथ ने बताया कि वह तथा उसकी पत्नि मृतिका शीलाबाई अदलीम खेडी गेहू मांगने गये थे। वापस आते समय नीम के झाड़ के नीचे दोनो में बच्चों को संभालकर रखने के संबंध में कहासुनी हो गई, इस बात पर उसने पत्नि शीलाबाई को लट्ठ से सिर में कई बार मारकर, चोट पहॅुचाई जिससे शीलाबाई की मृत्यु हो गई।
पुलिस थाना मो0बडोदिया के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी कालूनाथ के विरूद्ध न्या्यालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।
माननीय न्यायालय ने निर्णय में यह भी लेख किया है कि, “अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी को लट्ठ से सिर में कई प्रहार करके उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। अभियुक्त ने उपरोक्त कृत्य से पति-पत्नि के रिश्ते को कलंकित किया है। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि बडे होने पर उन पर क्या प्रभाव होगा तथा उसके बच्चों की दृष्टि में उसकी एक पिता के रूप में क्या छवि होगी”।अत: ऐसी स्थिति में संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त कालूनाथ कालबेलिया को भादवि की धारा 302 भादवि के तहत दण्डनीय अपराध के लिये आजीवन कारावास से दण्डित किया।
साथ ही अभियुक्त कालूनाथ व मृतिका शीलाबाई पति- पत्नि है तथा शीलाबाई की मृत्यु होने से व अभियुक्त कालूनाथ के जेल में जाने से, उनके पांच छोटे-छोटे बच्चों को हुयी क्षति को देखते हुए द0प्र0स0 की धारा -357क के अंतर्गत बच्चों को पुनर्वासित किये जाने हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिकर दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर को माननीय न्याायालय द्वारा सिफारिश भेजे जाने का भी लेख किया गया।