कार्रवाईतालरतलाम

फर्जी रजिस्ट्री कांड पर जिला पंजीयक ने लिया संज्ञान,सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस किया निलंबित 

 

ताल –शिवशक्ति शर्मा

विगत दिनों रतलाम जिले के आलोट तहसीलदार न्यायालय में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि आलोट विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र बामनखेडी में अपने पुत्र के नाम से निजी भूमि स्थित है जिसकी फर्जी नामांतरण करने पर आपत्ति पेश करते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई थी।
पीड़ित महिला श्रीमती ललीता बाई त्रिवेदी पति स्वर्गीय रमेशचंद्र त्रिवेदी हाल मुकाम जावरा ने बताया कि मेरा लड़का दीपक त्रिवेदी जो वर्तमान में अमेरिका में इंजीनियर होकर अपनी सेवाऐं दे रहा है जो कई वर्षो से अमेरिका में निवासरत है तथा उसके स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त भुमि जो उसके दादा जी से प्राप्त हुई थी, परंतु कुछ लोगों द्वारा सर्विस प्रोवाइडर और स्टांप वेंडर अखिलेश ठाकुर निवासी आर एम डी कालोनी ताल आदि ने षडयंत्र पूर्वक कुट रचित दस्तावेज तैयार कर पीड़िता आपत्तिकर्ता के पुत्र दीपक के स्थान पर किसी अन्य दीपक नामक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर षड्यंत्रपूर्वक फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई है।
जिस पर अभिभाषक ने शिकायत की फोटो कापियों सहित आपत्ति पत्र न्यायालय तहसीलदार आलोट में पेश कर मांग की है कि जब तक उक्त पुरे घटनाक्रम की जब तक पूर्ण रूप से जांच न हो जाये और कथित रूप से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विधिवत कार्यवाही न हो जाये तब तक उक्त भुमि पर फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिप्रार्थी या अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम नामांतरण या उसके पुत्र की अनुमती जानकारी व सहमती के बिना नामांतरण दर्ज नहीं किया जावे। पीड़ित महिला के अभिभाषक द्वारा न्यायायालय तहसीलदार आलोट में पेश की गई ।
इसी प्रकार सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ अवि पिता प्रदीप भटेवरा जैन ताल ने भी शिकायत की थी।
इसी प्रकार एक ताल की फर्जी रजिस्ट्री के मामले को लेकर लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत हो चुकी है जिसमें शिकायतकर्ता के 22 फरवरी 2024 को कथन लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में हो चुके हैं। लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के निरीक्षक दीपक सेजवार ने बताया कि उक्त मामले को लेकर वरिष्ठ लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को लिखा गया है वहां से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
निरंतर सर्विस प्रोवाइडर अखिलेश ठाकुर निवासी आर एम डी कॉलोनी ताल के विरुद्ध उक्त मामले संज्ञान में आने के बाद जिला पंजीयक अधिकारी रतलाम द्वारा उक्त गिरोह के सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता अखिलेश ठाकुर निवासी आरएमडी कॉलोनी ताल का लाइसेंस निलंबित करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया जाता है कि नोटिस का जवाब संतुष्टि पूर्वक नहीं होने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? स्मरण रहे ताल आलोट क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्री के मामले निरंतर उजागर हो रहे हैं। क्षेत्र में ऐसे लोगों के हौंसले बुलंद है, अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है?

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