समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 24 अक्टूबर 2023
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मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्वीप प्लान के तहत प्रत्येक जिले की प्रत्येक विधानसभा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी श्री त्रिलोचन गोड के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 219 रतलाम ग्रामीण में भी स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
कनेरी ग्राम स्थित विंध्यवासिनी ड्रिम सिटी मे कार्यरत माँ विंध्यावासिनी गरबा समिति के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मोटा, डॉक्टर प्रियंका खरे व मंदीर के पुजारी श्री बाबूलाल बेरागी उपस्थित रहे। मतदाता जागरुक्ता के तहत मतदाता को गरबा रास के माध्यम से बालिकाओ व महिलाओ को शत प्रतिशत मतदान हेतु प्रेरित किया। श्रीमती पिंकी साठे ने मतदाताओ को माता के दरबार मे शत प्रतिशत मतदान हेतु शपथ दिलवाई साथ ही मतदान करने हेतु मतदाताऔ को प्रेरित किया।
मतदान पर जनता व बालिकाओं, महिलाओं से खुली चर्चा की गई जिसमें सभी ने अपने मत रखे और उत्साह से भाग लिया। श्री लक्ष्मण मालवीय द्वारा संचालन किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह राठौर द्वारा स्वीप की गतिविधियो व स्वीप के उद्देश्य के बारे मे सभी को जानकारी प्रदान की। स्वीप टीम के श्री सुनील गोंड ने गरबा उत्सव समिति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में स्वीप टीम के विनोद यादव, फतेहसिंह और आशीष मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
“विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में माँ विंध्यावासिनी गरबा समिति रतलाम” के सदस्य मनोज व्यास, सुप्रीत छाजेड, संदीप चोकसे, मनीष देवड़ा, पवन, डॉक्टर प्रियंका खरे, अनंत ब्रहमें, पूनम सिंह मालीवाड, रतन लाल निनामा आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी स्वीप टीम प्रभारी सुनील कुमार गोंड़ ने दी।
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23 अक्टूबर को एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत रतलाम जिले में नाम निर्देशन पत्र के अंतर्गत 23 अक्टूबर को एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। जिले के आलोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री मनोज चावला द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं हुआ।
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निर्वाचन व्यय के संबंध में शिकायत के लिए प्रेक्षकगणों से संपर्क किया जा सकता है
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान खर्च पर नजर रखने के लिए केंद्रीय व्यय प्रेक्षकों को भेजा गया है। निर्वाचन व्यय संबंधी शिकायत के लिए प्रेक्षकों से संपर्क किया जा सकता है। जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 222 जावरा तथा 223 आलोट के लिए श्री गौरव धंडा प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
भारतीय राजस्व सेवा 2011 बैच के अधिकारी प्रेक्षक श्री गौरव धंड़ा स्थानीय इप्का गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, उनका संपर्क नंबर 72248 68697 हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री एस.एस. राठौर है जिनका मोबाइल नंबर 76919 17331 है। इसी प्रकार जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना रतलाम ग्रामीण तथा रतलाम शहर के लिए नियुक्त केंद्रीय व्यय प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन एस भी इप्का गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। भारतीय राजस्व सेवा 2009 बैच के अधिकारी श्री मुकाम बिकेन का मोबाइल संपर्क नंबर 8269689878 हैं। उनके लाइजनिंग अधिकारी श्री यू.पी.अहिरवार का मोबाइल नंबर 9425623760 है।
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बैंक से संदिग्ध आहरण की तत्काल जानकारी दी जाए
आयोग के प्रेक्षकों ने राजनीतिक दलों के व्यय प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षकगणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के व्यय प्रतिनिधियों तथा खर्चे पर नजर रखने वाली मॉनिटरिंग टीमों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने अब तक की कार्रवाइयों की जानकारी प्राप्त करते हुए आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करें
प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए प्रेक्षकगणों ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आयोग की मंशा अनुसार जिले में तैनात किए गए फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीएसटी, एमसीएमसी इत्यादि दलों के अधिकारी राजनीतिक दलों के खर्चे पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करें। खर्चों पर अपनी निगाह रखी जाए, चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग करें अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर फोकस किया जाए। प्रत्येक गतिविधि की डेली रिपोर्ट की जाए, जिले में स्थापित की गई इंटर स्टेट, चेक पोस्ट पर तैनात निगरानी दल किसी भी अवांछित गतिविधि पर सतत निगाह रखें। अवैध शराब और धन की अवैध आवाजाही पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है। प्रेक्षक द्वारा बैठक में जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, जिला आबकारी, परिवहन इत्यादि विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा अब तक की गई गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की, कार्रवाई से अवगत हुए।
बैठक में प्रेक्षकगणों द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि जिले में बैंकों की सभी शाखाओ से धन के आहरण पर सतत नजर रखी जाए, किसी भी संदिग्ध आहरण की तत्काल जानकारी दी जाए। प्रेक्षकों ने निर्देशित किया कि जिले की प्रत्येक बैंक, ब्रांच प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करें।
प्रेक्षकगणों ने सभी विभागीय अधिकारियों से यह भी जानकारी प्राप्त की कि उनके मैदानी अमले द्वारा उच्च स्तर पर सूचनाओं का प्रवाह कितनी समय सीमा में हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निचले स्तर से सूचनाए समय पर जिला स्तर पर प्राप्त की जाए। आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि अवैध शराब पर नियंत्रण रखते हुए अपने मैदानी अमले को सक्रिय करे। जीएसटी विभाग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गई। प्रेक्षकगणों ने कहा कि अधिकारी किसी भी समय किसी भी जानकारी के लिए प्रेक्षकों से संपर्क कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की खर्चे पर निगाह रखने के दृष्टिगत जिले के राजनीतिक दलों के व्यय प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन के लिए राजनीतिक दल पूर्ण सहयोग करें। अभ्यर्थी के निर्वाचन लड़ने की खर्च सीमा 40 लाख से अधिक खर्च किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है। आयोग के निर्देश अनुसार जिले में फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीएसटी इत्यादि दलों द्वारा सतत भ्रमण कर राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों के खर्चे पर निगरानी की जा रही है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, अन्य राजनीतिक अभ्यर्थियों के अवैध खर्च की जानकारी एवं शिकायत प्रेक्षकों को दे सकते हैं।
प्रेक्षक श्री मुकाम बिकेन ने कहा कि राजनीतिक दल अपना रजिस्टर मेंटेन करें जिनको तीन बार चेक किया जाएगा। प्रेक्षक भी रजिस्टर चेक करेंगे, अनुमोदित रेट लिस्ट अपने साथ रखें, इस अनुसार खर्च किया जाना है। रजिस्टर में रिटर्निग अधिकारी के साइन भी होना चाहिए। अभ्यर्थी का अपना स्वयं का बैंक अकाउंट हो, उसी से लेनदेन किया जाए। स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी देवे, रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी। प्रेक्षक श्री गौरव धंडा ने भी अभ्यर्थियों के खर्च के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन के लिए सहयोग रखें।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकर ने जिले में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के संबंध में अवगत कराया। कलेक्टर ने नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के दौरान राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों हेतु आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की जानकारी दी।
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अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के निर्धारित प्रारूप के भाग-एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग-दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप-26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी जरूरी होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा।
निवार्चन आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि अभ्यर्थी उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ फार्म और फार्म बी में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करना होंगी। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही उसे मतपत्र में छपने वाले नाम का नमूना, नाम का अंग्रेजी स्पेलिंग का नमूना, विगत दिवस खुले बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की छाया प्रति, स्वयं का और निर्वाचन अभिकर्त्ता का नमूना हस्ताक्षर, तीन माह के भीतर की 2 गुणा 25 सेंटीमीटर आकार के 15 नग फोटो और इन फोटो के पीछे हस्ताक्षर आदि भी नाम निर्देशन के साथ संलग्न करने होंगे।
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50 हजार से अधिक राशि के लिए दस्तावेज जरूरी
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ विधानसभा चुनाव-2023 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये तक ही नगद राशि ले जा सकता है। यदि इससे अधिक की नगद राशि साथ ले जाना हो तो उसके लिए उचित अभिलेख साथ रखना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक नगद राशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास राशि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख होना चाहिये। राशि के उपयोग तथा स्त्रोत के संबंध में भी स्पष्ट अभिलेख होना अनिवार्य है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि प्राप्त होती है तो उसे जब्त कर निकटवर्ती थाने में जमा करा दिया जायेगा। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जायेगी। राशि के संबंध में आयकर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। उद्योग व्यवसाय आदि में 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के परिवहन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तथा परिवहन संबंधी अभिलेख रखना आवश्यक होगा। जिन वस्तुओं में किसी तरह का कर नहीं है उनके लिए ई-वे बिल रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके परिवहन संबंधी कागजात रखना आवश्यक होगा। यदि कोई किसान कृषि उपज मण्डी में अनाज बिक्री करने के बाद भुगतान के रूप में 50 हजार रुपये से अधिक नकद राशि प्राप्त करता है तो उसे भुगतान पत्रक प्राप्त करना आवश्यक होगा। नगद राशि अथवा सामग्री जब्त की जाती है। तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
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ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
रतलाम 23 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के साथ ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।