बलात्कारी को सश्रम दस साल की सजा।
बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक दुष्कर्म आरोपी को दस साल की सज़ा है और तेरह हजार जुर्माना लगाया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव बरडीह मदनपुर को भादंवि धारा 366ए में
पांच साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा,दस हजार जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 09/02/23 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने बताया कि 05/10/20 को अभियुक्त ने बहला फुसलाकर नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर लिया तो अभियुक्त पर प्राथमिकी का आवेदन थाना में दिया, तत्पश्चात 10/10/20 को आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद को घटना के सम्बन्ध में आवेदन दिया, अभियुक्त ने अपने खिलाफ हुए आवेदन की जानकारी मिलते ही 27/10/20 को पीड़िता को मदनपुर लाकर छोड़ दिया उसके बाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में 02/11/20 को परिवाद दायर किया तब महिला थाना थानाप्रभारी में 05/11/20 को प्राथमिकी दर्ज की और अग्रसर कार्यवाही शुरू किया,
गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक दोषी करार
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 217/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन हत्यारोपी संजय यादव अमिलौना जम्होर को दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/03/23 निर्धारित किया गया है एपीपी चन्द्रशेखर सिंह देव ने बताया कि प्राथमिकी 01/10/18 को सूचक ब्रजकिशोर पांडे खराटी ओबरा ने दर्ज कराया था जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था कि 30/09/18 को अभियुक्त ने उनके भाई रविन्द्र पांडे को गोली मारकर हत्या कर दिया था ,