न्यायनीमचमध्यप्रदेश

अमानत में खयानत करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रू जुर्माना

========================

नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा न्यायालय का आदेश न मानकर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी भारतसिंह पिता भंवरसिंह उर्फ भावसिंह, उम्र-55 वर्ष, निवासी-ग्राम कुण्डिया, पोस्ट पिपलाद, थाना ब्यावर, जिला अजमेर (राजस्थान) को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीमच के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में जप्तशुदा मिनी ट्रक को न्यायालय ने आरोपी भारतसिंह ने अंतरिम सुपुर्दगी पर इस शर्त पर दिया था कि उक्त ट्रक को जब कभी भी न्यायालय में प्रस्तुत करने का कहा जावेगा तब वह प्रस्तुत कर देगा और ट्रक को विचारण लंबित रहने तक बेचेगा नहीं, किंतु आरोपी भारतसिंह ने न्यायालय के आदेश के बावजूद ट्रक को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते हुए उसको बेच दिया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय से प्राप्त अमानत को खुर्दबुर्द कर अमानत में खयानत का अपराध कारित किया, जिस पर से न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 171/15 धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय का आदेश न मानकर अमानत में खयानत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}